नाबालिग लड़की से रेप के दोषी और उम्रकैद की सजा काट रहे आसाराम बापू को राजस्थान हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने बुधवार को उन्हें मेडिकल आधार पर 6 महीने की अंतरिम जमानत मंजूर की। यह फैसला कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय प्रकाश शर्मा और जस्टिस संगीता शर्मा की खंडपीठ ने सुनाया। अदालत ने कहा कि स्वास्थ्य कारणों से उन्हें अस्थायी रूप से राहत दी जा रही है ताकि इलाज के लिए पर्याप्त समय मिल सके।
इस मामले में आसाराम की ओर से दिल्ली के सीनियर एडवोकेट देवदत्त कामत ने पैरवी की, जबकि राजस्थान सरकार की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल दीपक चौधरी और पीड़िता की ओर से एडवोकेट पीसी सोलंकी ने दलीलें दीं। सभी पक्षों की सुनवाई के बाद अदालत ने यह राहत प्रदान की। गौरतलब है कि इससे पहले 27 अगस्त को आसाराम की जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी। उस समय अदालत ने कहा था कि उनकी हालत स्थिर है और उन्हें लगातार चिकित्सीय देखभाल की आवश्यकता नहीं है।
मेडिकल रिपोर्ट के अनुसार, आसाराम कोरोनरी हार्ट डिजीज, उच्च रक्तचाप (हाई बीपी), एनीमिया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ब्लीडिंग और प्रोस्टेट की समस्या से जूझ रहे हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि उनके दिल की दो धमनियों में लगभग 90% ब्लॉकेज है। हाल ही में जेल में तबीयत बिगड़ने के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था। स्वास्थ्य स्थिति को देखते हुए कोर्ट ने उन्हें 6 महीने की अंतरिम राहत दी है।

