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प्रशांत किशोर की मुश्किलें बरक़रार,12 मार्च को फ़ैसला

पटना:पटना सिविल कोर्ट के अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह सीबीआई के विशेष न्यायाधीश प्रजेश कुमार की अदालत में जेडीयू से निष्कासित चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की अग्रिम जमानत अर्जी पर आंशिक सुनवाई हुई। कोर्ट ने प्रशांत किशोर की अग्रिम जमानत अर्जी पर सुनवाई के लिए 12 मार्च की अगली तिथि निर्धारित की है। जिला जज ने इस आपराधिक मामले की जांच कर रहे पाटलिपुत्र थाना से केस डायरी की मांग की थी।प्रशांत किशोर पर कांग्रेस नेता शाश्वत गौतम ने कंटेंट चोरी के मामले में केस दर्ज किया था। इस मामले की सुनवाई शनिवार को पटना सिविल कोर्ट के एडीजे-12 की अदालत में हुई। पुलिस की ओर से दर्ज मामले की केस डायरी पेश नहीं किए जाने के बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 12 मार्च की डेट मुकर्रर की है।शिकायतकर्ता शाश्वत गौतम के वकील ने कंटेट चोरी के इस मामले में आरोपित प्रशांत की अग्रिम जमानत याचिका का कोर्ट में विरोध किया। इस पर न्यायाधीश की ओर से शिकायतकर्ता के वकील से यह पूछा गया कि क्या उन्होंने आवेदन प्रशांत के वकील को दिया है? ऐसा न किये जाने और पुलिस की ओर से दर्ज मामले की केस डायरी पेश नहीं करने पर सुनवाई की डेट आगे बढ़ा दी गई। अब इसकी अगली सुनवाई होली के बाद 12 मार्च को होगी।
गौरतलब है कि कांग्रेस से जुड़े शाश्वत गौतम ने प्रशांत किशोर पर कंटेट चोरी करने का आरोप लगाते हुए पटना के पाटलिपुत्र थाने में फजीर्वाड़े का मुकदमा दर्ज करवाया था। इसके बाद प्रशांत किशोर ने अग्रिम जमानत के लिए कोर्ट में याचिका दायर की है। शाश्वत ने अभियान ‘बात बिहार की’ के लिए कंटेंट की चोरी करने का आरोप लगाया गया है। एफआइआर में ओसामा को भी अभियुक्त बनाया गया है। ओसामा पटना विश्वविद्यालय में छात्रसंघ का चुनाव लड़ चुका है।आरोप के मुताबिक, शाश्वत गौतम ने ‘बिहार की बात’ नाम से अपना एक प्रोजेक्ट बनाया था। उस प्रोजेक्ट को लांच करने की बात चल रही थी। इसी बीच उनके यहां काम करने वाले ओसामा नामक युवक ने इस्तीफा दे दिया और शाश्वत गौतम के प्रोजेक्ट ‘बिहार की बात’ का सारा कंटेंट प्रशांत किशोर के हवाले कर दिया।

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