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बाबरी मस्जिद विध्वंश केसः31 अगस्त तक केस निपटारे का SC का आदेश

बाबरी मस्जिद विध्वंस साजिश मामले में जो चार्जशीट दाखिल हुई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी ,जोशी और उमा भारती के साथ ही राजस्थान के पूर्व राज्यपाल कल्याण सिंह, पूर्व सांसद विनय कटियर और साध्वी ऋतंबरा समेत अन्य का नाम शामिल है।

 

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नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार 8 मई को बाबरी मस्जिद विध्वंस केस की सुनवाई कर रहे लखनऊ की स्पेशल ट्रायल कोर्ट से 31 अगस्त तक केस का निपटारा करने का आदेश दिया है. खबरों के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने धीमी गति से चल रहे ट्रायल पर निराशा जाहिर करते हुए कहा कि ट्रायल 6 महीने में पूरा किया जाना था, लेकिन अब 9 महीने गुजर गए.सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि हम इस तथ्य से परिचित हैं कि एसके यादव अंतिम निर्णय तक पहुंचने से पहले सभी तरह के प्रयास कर रहे हैं. हालांकि, पहले एक समयसीमा दी गई और फिर इसे बढ़ाया गया. लेकिन अब सारे प्रयासों और प्रक्रियाओं को जल्द से जल्द पूरा किया जाए और 31 अगस्त तक इस पर फैसला आ जाना चाहिए.बाबरी मस्जिद विध्वंस साजिश मामले पर फैसला आने में हुई देरी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मामले पर फैसले के लिए दिया गया समय पहले ही खत्म हो चुका है.देश की सबसे बड़ी अदालत ने लखनऊ के ट्रायल कोर्ट से कहा कि उसे सबूत संबंधी प्रक्रियाओं को पूरा करने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा का इस्तेमाल करना चाहिए.सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि इसमें पहले ही देरी हो चुकी है और अब दी गई समयसीमा आगे नहीं बढ़नी चाहिए. इससे पहले पिछले साल जुलाई में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट से 9 महीने के अंदर फैसला सुनाने को कहा था.पहले से तय समयसीमा के हिसाब से अप्रैल तक इस मसले पर फैसला देना था, लेकिन अभी सुनवाई की प्रक्रिया जारी है.बाबरी मस्जिद विध्वंस साजिश मामले में जो चार्जशीट दाखिल हुई थी जिसमें भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी समेत 13 अन्य का नाम शामिल है।

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