रांची:बहुचर्चित चारा घोटाले के डोरंडा केस में भी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव दोषी ठहराए गए हैं. यह मामला डोरंडा कोषागार से 139 करोड़ रुपये की अवैध निकासी से जुड़ा है. रांची स्थित सीबीआई की स्पेशल कोर्ट ने यह फैसला सुनाया है. मामले में सजा का ऐलान 21 फरवरी (सोमवार) को होगा. अगर तीन साल से कम की सजा होती है तो यहीं से लालू को जमानत मिल जाएगी. अगर ऐसा नहीं होता है तो लालू को कस्टडी में लिया जाएगा.लालू समेत इस केस में अन्य भी आरोपी थे. साबीआई कोर्ट ने 24 को बरी किया है, वहीं 36 को दोषी ठहराया है. मामले में पूर्व सांसद जगदीश शर्मा, पीएसी के तत्कालीन अध्यक्ष ध्रुव भगत को भी दोषी माना गया है. उनको तीन-तीन साल की सजा हुई है.लोअर कोर्ट का ट्रैक रिकॉर्ड देखें तो चारा घोटाले से जुड़े पिछले मामलों में लालू यादव को तीन-तीन साल से ज्यादा की ही सजा सुनाई गई है.इससे पहले लालू प्रसाद को चारा घोटाले से जुड़े चार मामलों में करीब 14 साल की सजा सुनाई गई थी. ये मामले दुमका, देवघर और चाईबासा कोषागार से जुड़े थे. सजा के साथ-साथ उनको 60 लाख का जुर्माना भी भरना पड़ा था. फिलहाल लालू यादव जमानत पर बाहर हैं.
चारा घोटाला:एक और केस में लालू यादव दोषी क़रार,21 को होगा सज़ा का एलान
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