नई दिल्ली:सुप्रीम कोर्ट ने लखीमपुर खीरी मामले में केंद्रीय गृह राजमंत्री मंत्री अजय मिश्रा ट्रेनी के पुत्र आशीष मिश्रा की जमानत याचिका खारिज कर दिया है कोर्ट ने अगले सप्ताह में सरेंडर करने को कहा है।है.सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को बेल देने में जल्दबाज़ी की।सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले को पलटते हुए आशीष मिश्रा की ज़मानत रद्द कर दी है. शीर्ष न्यायालय ने मामले को दोबारा इलाहाबाद हाई कोर्ट भेज दिया है और बेल याचिका पर फिर से सुनवाई करने को कहा।
बताते चलें कि बताते चलें कि कुछ महीने पूर्व उत्तर प्रदेश के लखीमपुर में किसानों पर गाड़ियां चलाकर कई किसानों को कुचलने के मामले में केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के पुत्र आशीष मिश्रा पर केस दर्ज किया गया था और उन्हें उस वक्त गिरफ्तार करके जेल में भेज दिया गया था हालांकि उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान आशीष को जमानत मिल गई थी जिस पर विपक्ष के साथ-साथ कई लोगों ने सवाल भी उठाए थे आज इस मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने जमानत को रद्द करते हुए अभियुक्त आशीष मिश्रा को 1 हफ्ते के भीतर कोर्ट में सरेंडर करने को कहा है।इसी साल 10 फ़रवरी को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने आशीष मिश्रा को ज़मानत दे दी थी।बीते साल अक्टूबर में लखीमपुर में हुई हिंसा में प्रभावित पीड़ित परिवारों के सदस्यों ने हाईकोर्ट के ज़मानत देने के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है. सुप्रीम कोर्ट ने चार अप्रैल को सभी पक्षों की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया था.
लखीमपुर मामला: केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के पुत्र की जमानत रद
Advertisement