सरकार ने मार्च और अप्रैल माह 2021 के लिए GST की मासिक RETURN GST R- 3B को जमा कराने में देरी पर विलम्ब शुल्क को माफ कर दिया गया है
नई दिल्ली:Covid -19 महामारी के दूसरी लहर के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए वस्तु और सेवा कर कानून के तहत विभिन्न वैधानिक और अनुपालको को पूरा करने में करदाताओं के समक्ष आ रही चुनोतियो के मद्देनजर सरकार ने कई अधिसूचनाएं जारी की है . सरकार ने मार्च और अप्रैल माह 2021 के लिए GST की मासिक RETURN GST R- 3B को जमा कराने में देरी पर विलम्ब शुल्क को माफ कर दिया गया है . इसके साथ ही देरी से return दायर करने पर ब्याज में भी कटौती की गयी है .
पांच करोड़ से अधिक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए मार्च 2021 और अप्रैल 2021 की कर अवधि हेतु देय क्रमश अप्रैल 2021 और मई 2021 में देय है, के लिए कर भुगतान की अंतिम तिथि से लेकर पहले पंद्रह दिनों के लिए नो प्रतिशत की रियायती ब्याज दर पर और उसके बाद अठारह फीसदी ब्याज दर पर अधिसूचित किया गया है .
पांच करोड़ तक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए
पांच करोड़ तक के कुल कारोबार वाले पंजीकृत व्यक्तियों के लिए मार्च 2021 और अप्रैल 2021 की कर अवधि हेतु देय क्रमश अप्रैल 2021 और मई 2021 में देय है,के लिए सामान्य करदाताओं और QRMP योजना के तहत आने वाले करदाताओं दोनों के लिए ही कर भुगतान की अंतिम तिथि से लेकर पहले पंद्रह दिनों के लिए शून्य ब्याज दर अगले पंद्रह दिनों के लिए नौ प्रतिशत ब्याज दर और अगले पंद्रह दिनों के लिए अठारह प्रतिशत ब्याज दर को अधिसूचित किया गया है .
कम्पोजीशन स्कीम के तहत कर भुगतान
कम्पोजीशन स्कीम के तहत ( COMPOSITION SCHEEM ) कर भुगतान विकल्प चुनने वाले व्यक्तियों के लिए 21 MARCH 2021 को समाम्प्त तिमाही के लिए कर , जो अप्रैल 2021 में देय था , के लिए भुगतान की अंतिम तिथि से लेकर पहले पंद्रह दिनों के लिए शून्य ब्याज दर अगले पंद्रह दिनों के लिए नौ प्रतिशत ब्याज दर और अगले पंद्रह दिनों के लिए अठारह प्रतिशत ब्याज दर को अधिसूचित किया गया है .