Nationalist Bharat
ब्रेकिंग न्यूज़

रईस फिल्म मामले में हाई कोर्ट ने शाहरुख खान, गौरी खान, फरहान अख्तर को दी राहत

अहमदाबाद: डॉन लतीफ के बेटे ने साल 2016 में रईस फिल्म के अभिनेता शाहरुख खान, निर्माता गौरी खान और फरहान अख्तर के खिलाफ अहमदाबाद के सिविल कोर्ट में 101 करोड़ का मानहानि का मुकदमा दाखिल किया था. हाईकोर्ट ने शाहरुख खान, गौरीखान, फरहान अख्तर और राहुल ढोलकिया को 20 जुलाई तक राहत दी है.

हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है कि निचली अदालत के आदेश पर 20 जुलाई तक रोक लगाई जाए. साथ ही हाई कोर्ट ने लतीफ के वारिसों को भी नोटिस भेजा है. मामले में आगे की सुनवाई 20 जुलाई को होगी. उच्च न्यायालय में शाहरुख खान के वकील ने दलील देते हुए कहा कि वादी की मृत्यु के बाद याचिका खारिज हो जाती है. निचली अदालत का वादी के वारिस को इस आवेदन में पक्षकार होने की अनुमति देना अनुचित है.

Advertisement

अहमदाबाद सिविल कोर्ट के आदेश के मुताबिक लतीफ का बेटा मुश्ताक मामले का मूल याचिकाकर्ता है. लेकिन उनका निधन 6 जुलाई, 2020 को हो गया था. इसके बाद उनकी विधवा और दो बेटियों ने इस याचिका में पक्षकार बनने के लिए आवेदन किया था. इस साल अप्रैल में सिविल कोर्ट ने याचिका को स्वीकार कर लिया था.

Advertisement

Related posts

सुधाकर सिंह पर शिकंजा कसा,कारण बताओ नोटिस

मोदी सरकार चीनी मंसूबों के आगे घुटने टेक चुकी है:कांग्रेस

Nationalist Bharat Bureau

Bihar Teacher Recruitment: होली पर नहीं मिली खुशखबरी, बिहार में 3 लाख शिक्षक भर्ती पर कैबिनेट बैठक में चर्चा तक नहीं

Leave a Comment