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पिता के गुनाह के लिए बेटी को सजा नहीं:हाई कोर्ट

नई दिल्ली:दिल्ली हाई कोर्ट ने राष्ट्रीय स्तर की एक महिला निशानेबाज के खिलाफ सीमा शुल्क कानून के तहत दायर आपराधिक शिकायत को खारिज कर दिया। अदालत ने कहा कि 26 वर्षीय दिशा लैंगन के खिलाफ प्रथम दृष्टया कोई मामला नहीं है। यह कहते हुए कि उसके खिलाफ लगाए गए आरोप उस अपराध के आवश्यक तत्वों का खुलासा नहीं करते हैं, जिसके लिए उस पर आरोप लगाया गया था। अदालत ने कहा कि उसके पिता के कथित अपराधों के बारे में उसकी जानकारी के बारे में कोई अनुमान नहीं लगाया जा सकता।

जस्टिस सौरभ बनर्जी ने कहा कि उनकी कम उम्र, उनके आशाजनक भविष्य और शिक्षा और खेल दोनों में उनकी उपलब्धियों को देखते हुए उन्हें अपने पिता के कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए, खासकर जब उनके लाइसेंस का इस्तेमाल उनके द्वारा किया गया था। अदालत ने भारतीय परिवारों में आम प्रथा को मान्यता दी, जहां माता-पिता अक्सर दूसरे राज्यों या देशों में पढ़ने वाले छात्रों का समर्थन करते हैं, खासकर उन गतिविधियों में, जिनमें उनके माता-पिता शामिल होते हैं।

अदालत ने कहा कि दिशा के पिता, खुद एक निशानेबाज होने के नाते संभवतः उसकी शूटिंग प्रतियोगिताओं के लिए हथियार और गोला-बारूद की खरीद की व्यवस्था संभालते थे। अदालत ने मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट द्वारा दिशा लैंगन को समन जारी करना अनुचित पाया, क्योंकि सबूत कथित अपराधों में उसकी संलिप्तता का समर्थन नहीं करते थे।

मामला राजस्व खुफिया निदेशालय (डीआरआई) द्वारा दायर एक शिकायत से उत्पन्न हुआ, जिसमें आरोप लगाया गया कि लैंगन के पिता, दो अन्य लोगों के साथ स्लोवेनिया से भारत में हथियारों और गोला-बारूद की तस्करी में शामिल थे। डीआरआई ने दावा किया कि दिशा के पिता ने उसके लाइसेंस और प्रमाणपत्रों का इस्तेमाल फर्जी चालान का उपयोग करके और उनके वास्तविक मूल्य को छिपाकर हथियार आयात करने के लिए किया।

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