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राज्य में निजी विद्यालयों पर 25 हजार रुपये तक जुर्माना

पटना : राज्य में निजी विद्यालयों द्वारा सीटों की संख्या नहीं बताने वाले निजी विद्यालयों के विरुद्ध सरकार ने कार्रवाई शुरू कर दी है। वैसे निजी विद्यालयों पर 25 हजार रुपये तक का जुर्माना लगेगा, जिन्होंने शिक्षा विभाग के ज्ञानदीप पोर्टल पर सीटों की संख्या को अपडेट नहीं किया है। इस संबंध में प्राथमिक शिक्षा निदेशक मिथिलेश मिश्र ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को संबंधित निजी विद्यालयों पर कार्रवाई करने का आदेश दिया।

 

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आदेश के मुताबिक सीटों की संख्या पोर्टल पर अपडेट नहीं करने वाले निजी विद्यालयों को कारण बताओ नोटिस जारी करने को कहा गया है। साथ ही उन विद्यालयों पर 25 हजार रुपये जुर्माना लगाने का निर्देश भी दिया गया है। शिक्षा का अधिकार कानून के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर अलाभकारी समूह एवं कमजोर वर्ग के बच्चों के नामांकन की स्थिति की आनलाइन समीक्षा के दौरान प्राथमिक शिक्षा निदेशक द्वारा जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला कार्यक्रम पदाधिकारियों (प्रारंभिक शिक्षा एवं समग्र शिक्षा अभियान) को निर्देश दिया गया।

 

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शिक्षा का अधिकार कानून के तहत शैक्षणिक सत्र 2024-25 के लिए प्रस्वीकृति प्राप्त निजी विद्यालयों में 25 प्रतिशत सीटों पर गरीब परिवारों के बच्चों के नामांकन हेतु छात्र पंजीकरण की अंतिम तिथि छह अगस्त तक है। जिन बच्चों का अब तक पंजीकरण नहीं हुआ है, वे छह अगस्त को रात 11.59 बजे तक पंजीयन करा सकेंगे। उसके बाद तिथि नहीं बढ़ाई जाएगी। नामांकन के लिए जिलों द्वारा आनलाइन विद्यालय आवंटन सात अगस्त को शाम पांच बजे तक रैंडमाइजेशन द्वारा ज्ञानदीप पोर्टल के माध्यम से किया जाएगा।

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