पटना : बहुचर्चित नीट यूजी परीक्षा प्रश्नपत्र लीक मामले में जेल में बंद दो आरोपितों रीना कुमारी और बिट्टू कुमार को मंगलवार को सीबीआइ की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी की अदालत ने मंगलवार को नियमित जमानत प्रदान कर दी। इन दोनों आरोपितों के विरुद्ध सीबीआइ ने अदालत में आरोप पत्र दाखिल नहीं किया था। दोनों आरोपितों के अधिवक्ताओं ने अदालत में जमानत याचिका दाखिल कर नियमित जमानत की मांग की थी।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की ओर से आयोजित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा नीट के प्रश्न पत्र लीक मामले में पटना सिविल कोर्ट की विशेष अदालत ने मंगलवार को जेल में बंद दो आरोपियों को जमानत दे दिया। सीबीआई की विशेष न्यायिक दंडाधिकारी कुमारी रिंकू की अदालत में याचिका दाखिल कर जेल में बंद आरोपी बिट्टू कुमार और रीना कुमारी ने जमानत देने की प्रार्थना की थी ।
अदालत ने याचिका स्वीकार कर जमानत दे दी। सीबीआइ ने इस मामले में 23 जून को कांड संख्या आरसी 224/ 24 दर्ज किया था।अदालत में आइपीसी की धारा 120 (बी), 409, 380, 411, 420, 109 के तहत 13 आरोपितों नीतीश कुमार, अमित आनंद, सिकंदर यादुवेन्दु, आशुतोष कुमार प्रथम, रौशन कुमार, मनीष प्रकाश, आशुतोष कुमार द्वितीय, शिवनंदन कुमार, आयुष राज, अभिषेक कुमार, अखिलेश कुमार, अवधेश कुमार और अनुराग यादव के विरुद्ध आरोप पत्र दाखिल किया है। नीट 2024 की परीक्षा 05 मई 2024 को पूरे देश में एक साथ आयोजित की गई थी। पटना के विभिन्न विद्यालयों में भी परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। इसी दौरान पटना के शास्त्रीनगर थाना अध्यक्ष अमर कुमार ने प्रश्न पत्र लीक होने के आरोप में कांड संख्या 358/24 दर्ज की थी। मामला आइपीसी की धारा 407, 408, 409 और 120 बी के तहत दर्ज किया था।