Bihar Teacher News: बड़ी खबर बिहार से निकलकर सामने आ रही है जहां हाल ही में सरकार ने शिक्षकों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर आर्डर जारी किया था और इसके तहत ऑनलाइन आवेदन किया भी जा रहे थे लेकिन शिक्षकों के द्वारा हाई कोर्ट का रुख किया जाने के ट्रांसफर-पोस्टिंग पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दी है। पटना हाईकोर्ट ने राज्य में शिक्षकों के स्थानांतरण व पदस्थापना पर तत्काल रोक लगाते हुए राज्य सरकार को तीन सप्ताह में स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है।जस्टिस प्रभात कुमार सिंह ने इस सम्बन्ध में दायर याचिकायों पर सुनवाई की।वरीय अधिवक्ता ललित किशोर ने कोर्ट को बताया कि राज्य सरकार ने शिक्षकों को निर्देश दिया था कि वे 22नवंबर, 2024 तक वे अपना स्थानांतरण व पदस्थापन के लिए विकल्प दे दें ।राज्य सरकार ने कहा कि यदि शिक्षक इस तारीख़ तक विकल्प नहीं देंगे,तो राज्य सरकार अपने स्तर पर स्थानांतरण व पदस्थापन का निर्णय ले लेगी।
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