नई दिल्ली: भारतीय रेलवे को देश की लाइफलाइन कहा जाता है, जो रोजाना लाखों यात्रियों को उनकी मंजिल तक पहुंचाती है। हर दिन रेलवे हजारों ट्रेनों का संचालन करता है, लेकिन इसके कई नियम ऐसे हैं, जिनसे ज्यादातर लोग अनजान रहते हैं। इस अनभिज्ञता के कारण कई बार यात्रियों को जुर्माना भरना पड़ता है।
ऐसा ही एक नियम जनरल कोच के टिकट से जुड़ा हुआ है, जिसके बारे में बहुत से लोगों को जानकारी नहीं होती। जनरल टिकट का उपयोग मुख्य रूप से उन डिब्बों में यात्रा के लिए होता है, जहां आरक्षण की सुविधा नहीं होती।
जनरल क्लास का टिकट फर्स्ट एसी, सेकेंड एसी, थर्ड एसी और स्लीपर क्लास की तुलना में काफी सस्ता होता है, जिससे कम दूरी की यात्रा करने वाले यात्री पैसे बचाने के लिए इसे प्राथमिकता देते हैं। हालांकि, कुछ यात्री भीड़ और सीटों की कमी के कारण लंबी दूरी के लिए भी जनरल टिकट का उपयोग करने लगते हैं।
यात्रियों की इसी प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए रेलवे ने जनरल टिकट के लिए एक विशेष नियम बनाया है। इस नियम के तहत, यात्रियों को टिकट लेते समय यात्रा की दूरी और समय का खास ध्यान रखना जरूरी है।
रेलवे के अनुसार, यदि आपकी यात्रा 199 किलोमीटर से कम दूरी की है, तो आप यात्रा से अधिकतम 3 घंटे पहले ही टिकट ले सकते हैं। 3 घंटे से अधिक पहले लिया गया टिकट मान्य नहीं होगा। वहीं, यदि आपकी यात्रा 200 किलोमीटर या उससे अधिक की है, तो आप यात्रा से 3 दिन पहले तक टिकट ले सकते हैं।
यह नियम 2016 में लागू किया गया था, ताकि छोटी दूरी के टिकटों की कालाबाजारी को रोका जा सके। जानकारी के अनुसार, जनरल टिकटों का गलत उपयोग करते हुए इन्हें लंबी दूरी की यात्रा के लिए बेच दिया जाता था, जिससे रेलवे को नुकसान होता था।
याद रखें, यदि आप छोटी दूरी की यात्रा के लिए टिकट ले रहे हैं, तो इसे 3 घंटे पहले ही खरीदें। यदि टिकट कलेक्टर ने आपको 3 घंटे से अधिक पुराने टिकट के साथ यात्रा करते हुए पकड़ा, तो आपसे जुर्माना वसूला जा सकता है।