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UTTERP RADESH:निकाय चुनाव: हाईकोर्ट ने सुनाया अपना फैसला, नगर विभाग विकास का नोटिफिकेशन रद्द

लखनऊ:नगर निगम चुनाव से एक बड़ी खबर सामने आ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश देते हुए नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है।
नगर निगम चुनाव से एक बड़ी खबर सामने आ गई है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने आदेश देते हुए नगर विकास विभाग का नोटिफिकेशन रद्द कर दिया है। हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता की पिटिशन मंजूर की, यूपी सरकार के आदेश के खिलाफ कोर्ट का फैसला, नगर विकास विभाग के नोटिफिकेशन को रद्द किया, नगर विकास का आरक्षण नोटिफिकेशन गैरकानूनी।

5 दिसंबर का शासन का नोटिफिकेशन रद्द किया गया, चुनाव कब होगा,इसका फैसला सरकार,आयोग करे, जब नई आरक्षण व्यवस्था बनेगी तब चुनाव होगा, यूपी सरकार को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच से झटका, जस्टिस डीके उपाध्याय,जस्टिस लवानिया का फैसला, पहले 3-टी फॉर्मूला अपनाए सरकार, सरकार चाहे तो बिना आरक्षण चुनाव कराए, सुप्रीम कोर्ट का आदेश, 3-टी का पालन करना होगा, सुप्रीम कोर्ट का सुरेश महाजन केस फैसले का आधार बना।

संवैधानिक आरक्षण सही तरीके से दिया जाए, कमेटी बनाकर सही तरीके से आरक्षण दिया जाए, यूपी में निकाय चुनाव का रास्ता फिलहाल बंद, बिना आरक्षण यूपी में निकाय चुनाव नहीं होगा, आरक्षण प्रक्रिया के बिना यूपी में चुनाव नहीं होगा, सरकार को आरक्षण की प्रक्रिया लागू करानी होगी, थोड़ी देर में विस्तृत आदेश वेबसाइट पर लागू होगा, यूपी सरकार के आरक्षण वाला आदेश ही कोर्ट ने रद्द किया, अब चुनाव कराना है तो सरकार नया नोटिफिकेशन जारी करेगी।

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