एच-1बी वीजा धारकों के लिए अमेरिका से एक बड़ी राहत भरी खबर आई है। अमेरिकी नागरिकता एवं आव्रजन सेवा (USCIS) ने अपने नए दिशानिर्देशों में स्पष्ट किया है कि अब वे आवेदक जो अपने ‘वीजा स्टेटस’ में बदलाव कराना चाहते हैं या प्रवास की अवधि बढ़वाना चाहते हैं, उन्हें पहले से लागू 1 लाख अमेरिकी डॉलर (लगभग 83 लाख रुपये) का शुल्क नहीं देना होगा।
USCIS द्वारा सोमवार को जारी नोटिस में कहा गया कि यह छूट राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 19 सितंबर को जारी आदेश में दिए गए प्रावधानों के अंतर्गत आती है। उस आदेश में कुछ गैर-आप्रवासी कामगारों के प्रवेश पर प्रतिबंध से संबंधित मामलों में राहत दी गई थी। नए दिशानिर्देशों ने अब इस छूट को और स्पष्ट करते हुए बताया है कि स्टेटस परिवर्तन या वीजा विस्तार के मामलों पर यह शुल्क लागू नहीं होगा।
विशेषज्ञों के अनुसार, यह कदम उन हजारों भारतीय आईटी पेशेवरों के लिए राहत लेकर आया है जो अमेरिका में काम कर रहे हैं और हर साल अपने वीजा की अवधि बढ़वाते हैं। इस फैसले से न केवल एच-1बी वीजाधारकों का आर्थिक बोझ कम होगा, बल्कि उन्हें अपने रोजगार और प्रवास से जुड़ी प्रक्रियाओं में भी तेजी और पारदर्शिता मिलेगी।