पप्पू यादव ने ट्वीट कर लिखा कि इंसाफ हुआ, षड्यंत्र बेनकाब हुआ। जनता के आशीर्वाद से आज बाइज्जत बरी हो गया। साबित हो गया कि फर्जी मुकदमा में मुझे कैद किया गया था। न्यायालय के प्रति आभार! मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, लड़ता रहूंगा! आज से फिर संघर्ष पथ पर आगे बढूंगा।
पटना/मधेपुरा:मधेपुरा के चर्चित 32 साल पुराने अपहरण केस में पटना से गिरफ्तार हुए जन अधिकार पार्टी के प्रमुख एयर पूर्व सांसद पप्पू यादव की जेल से रिहाई का रास्ता साफ हो गया है। सोमवार को इस मामले में मधेपुरा कोर्ट में जनप्रतिनिधियों के विशेष अदालत एडीजे 3 निशिकांत ठाकुर ने मामले की सुनवाई पूरी करते हुए पप्पू यादव को रिहा करने का आदेश दिया है। इस तरह पप्पू यादव जल्द ही जेल से बाहर निकल सकते हैं।बताते चलें कि 32 साल पुराने अपहरण मामले में 11 मई को पटना से पप्पू यादव को गिरफ्तार किया गया था। इस मामले में आखिरी बार पैसला सुनाते हुए अपर जिला एवं संत्र न्यायाधीश सह विशेष अदालत मधेपुरा निशिकांत ठाकुर ने पप्पू यादव को सबूत के अभाव में रिहा करने का आदेश दिया है।मधेपुरा की कोर्ट ने पप्पू यादव को अपहरण के मामले में बाइज्जत बरी कर दिया है। पप्पू यादव को जिस मामले में पुलिस ने चार महीने पहले कोरोना काल के दौरान गिरफ्तार किया था। उस मामले में उन्हें अब कोर्ट से बड़ी राहत मिली है।करीब 32 साल पहले 29 जनवरी 1989 मधेपुरा के मुरलीगंज थाने में अपहरण का एक केस दर्ज हुआ था। शैलेंद्र यादव नाम के एक व्यक्ति ने केस दर्ज कराया था कि पप्पू यादव ने अपने चार साथियों के साथ मिलकर राजकुमार यादव औऱ उमा यादव नाम के दो व्यक्तियों का अपहरण कर लिया है। पुलिस जब तक कुछ कार्रवाई करती उससे पहले अपहृत बताये जा रहे दोनों व्यक्ति सकुशल अपने घर वापस लौट आये। लेकिन पुलिस का केस चलता रहा।इस फैसले के बाद पप्पू यादव ने ट्वीट कर लिखा कि इंसाफ हुआ, षड्यंत्र बेनकाब हुआ। जनता के आशीर्वाद से आज बाइज्जत बरी हो गया। साबित हो गया कि फर्जी मुकदमा में मुझे कैद किया गया था। न्यायालय के प्रति आभार! मैं रुकूंगा नहीं, झुकूंगा नहीं, थकूंगा नहीं, लड़ता रहूंगा! आज से फिर संघर्ष पथ पर आगे बढूंगा।