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भारतीयों की विदेश यात्रा से जुड़ी कोविड गाइड लाइन तैयार करने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट में खारिज

इस मामले पर सुनवाई करते हुए CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या हम विदेश मंत्रालय से यह कह सकते हैं कि विदेश जाने वाले किसी भारतीय को गिरफ्तार नहीं किया जाए?

भारतीयों की विदेश यात्रा के दौरान सुरक्षा के संबंध में गाइड लाइन तैयार करने के निर्देश देने की मांग वाली याचिका सुनवाई की मांग की गई थी. लेकिन सुप्रीम कोर्ट में CJI की अध्यक्षता वाली बेंच ने सुनवाई करने से इनकार करते हुए इसे खारिज कर दिया. सुनवाई करते हुए CJI जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा कि क्या हम विदेश मंत्रालय से यह कह सकते हैं कि विदेश जाने वाले किसी भारतीय को गिरफ्तार नहीं किया जाए?
उन्होंने कहा कि रोजाना हज़ारों लोग विदेश जाते हैं, हम विदेश मंत्रालय को ऐसा दिशा निर्देश तैयार करने के लिए नहीं कह सकते. CJI ने यह भी कहा कि यदि कोई नागरिक दूसरे देश में जाता है तो वह वहां के कानून यानी लॉ ऑफ द लैंड द्वारा शासित व संचालित होता है. ऐसे में वहां के लिए यहां से कोई भी दिशानिर्देश तैयार का निर्देश विदेश मंत्रालय को कैसे दिया जा सकता है? हम ऐसा निर्देश नही दे सकते.
उन्होंने कहा कि विदेश में अगर किसी को गलत तरीके से हिरासत में लिया जाता है तो वह इसके लिए कानूनी मदद ले सकता है. इसमें दिशा निर्देश का क्या मतलब है? दरअसल सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा गया था कि विदेश जाने वाले भारतीयों को विदेश में गिरफ्तार नही किये जाने के लिए विदेश मंत्रालय को दिशा निर्देश जारी करे.
याचिकाकर्ता की ओर से कहा गया कि उसे अबू धाबी में पुलिस ने हिरासत में लिया था. जिसके बाद उसने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर विदेश मंत्रालय को विदेश जाने वाले नागरिकों को हिरासत लेने के मामले में दिशा निर्देश तैयार करने का निर्देश देने की मांग की थी. कानून के जानकारों के मुताबिक भारतीय दूतावास का कोई सरकारी अधिकारी अगर विदेशी धरती पर किसी अपराध का आरोपी बनाया जाता है तो उसे संरक्षण मिलता है. आम नागरिक अगर विदेश जाकर किसी अपराध के आरोप में गिरफ्तार या हिरासत में लिया जाता है तो उसे वहां के कानून के मुताबिक ही चलना होगा.

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