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नौकरी का अवसर

उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में नौकरी,राज्य सूचना आयुक्त के रिक्त दो पदों पर नियुक्ति की अधिसूचना जारी,जल्द करें APPLY

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अंतर्गत उत्तर प्रदेश सूचना आयोग नाम से ज्ञात एक निकाय का गठन अधिनियम में प्रदत शक्तियों का प्रयोग करने एवं उसे सौंपे गये कार्यों के निष्पादन हेतु किया गया है। यह लखनऊ में स्थित है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त एवं दस से अनाधिक सूचना आयुक्त होंगे। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग की वर्तमान संरचना https://upic.gov.in पर देखी जा सकती है। उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति, पदावधि और सेवा शर्ते, पद से हटाया जाना आदि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय-4 व सूचना का अधिकार (केन्द्रीय सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त, सूचना आयुक्तों, राज्य सूचना आयोग में राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्तों की पदावधि, वेतन, भत्ते और सेवा के अन्य निबंधन और शर्ते) नियम, 2019 के अध्याय-IV में उल्लिखित हैं। सूचना आयुक्त की शक्तियां और कृत्य सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय-5 में वर्णित है।

2 उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के रिक्त पद पर चयन की कार्यवाही सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के प्राविधानों के अनुसार की जानी है। सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 में प्राविधान है कि राज्य सूचना आयुक्त विधि, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, समाज सेवा, प्रबंध, पत्रकारिता, जनसम्पर्क माध्यम या प्रशासन और शासन में व्यापक ज्ञान और अनुभव रखने वाले समाज में प्रख्यात व्यक्ति होंगे।

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3 इसके अतिरिक्त राज्य सूचना आयुक्त संसद का सदस्य या किसी राज्य या संघ राज्यक्षेत्र के विधान-मंडल का सदस्य नहीं होगा या कोई अन्य लाभ का पद धारण नहीं करेगा या किसी राजनीतिक दल से संबद्ध नहीं होगा या कोई कारोबार नहीं करेगा या कोई वृत्ति नहीं करेगा।

4 राज्य सूचना आयुक्त उस तारीख से, जिसको वह अपना पद धारण करता है, 03 वर्ष की अवधि के लिए या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने तक, इनमें से जो भी पूर्वतर हो, पद धारण करेगा और राज्य सूचना आयुक्त के रूप में पुनर्नियुक्ति के लिए पात्र नहीं होगा। ऐसे राज्य सूचना आयुक्त को, जो आयोग में उनकी नियुक्ति की तारीख को केन्द्रीय सरकार या किसी राज्य सरकार की सेवा में थे, उत्तर प्रदेश सूचना आयोग में राज्य सूचना आयुक्त के रूप में उनकी नियुक्ति की तारीख से ऐसी सेवा से निवृत्त समझा जाएगा। राज्य सूचना आयुक्त प्रतिमास रुपये 2,25,000 (दो लाख पच्चीस हजार रुपए) (नियत) वेतन प्राप्त करेगा। यदि राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय भारत सरकार के अधीन या किसी राज्य सरकार के अधीन किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में कोई पेंशन, अक्षमता या क्षति पेंशन से भिन्न, प्राप्त कर रहा है तो राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से उस पेंशन की रकम को, जिसके अंतर्गत पेंशन का ऐसा भाग जिसे सरांशिकृत किया गया था और सेवानिवृत्ति उपदान के समतुल्य पेंशन को छोड़कर अन्य प्रकार के सेवानिवृत्ति फायदों के समतुल्य पेंशन भी है, कम कर दिया जाएगा। यदि राज्य सूचना आयुक्त अपनी नियुक्ति के समय, किसी केन्द्रीय अधिनियम या राज्य अधिनियम द्वारा या उसके अधीन स्थापित किसी निगम या केंद्रीय सरकार या राज्य सरकार के स्वामित्वाधीन या नियंत्रणाधीन किसी सरकारी कंपनी में की गई किसी पूर्व सेवा के सम्बन्ध में सेवानिवृत्ति प्रसुविधाएं प्राप्त कर रहा है तो, राज्य सूचना आयुक्त के रूप में सेवा के सम्बन्ध में उसके वेतन में से सेवानिवृत्ति प्रसुविधा के समतुल्य पेंशन की रकम कम कर दी जाएगी।

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5 राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति के लिए उक्त मापदंड पूरा करने वाले इच्छुक व्यक्ति अपना विवरण निर्धारित प्रारूप-1 में भरकर संयुक्त निदेशक, प्रशासनिक सुधार विभाग, दरबारी लाल शर्मा भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ-226001 (विधान भवन गेट न०-6 के सामने) को दिनांक 20 जुलाई, 2022 तक पंजीकृत डाक से भिजवायें अथवा कार्य दिवस में प्रात: 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक दस्ती पहुँचाकर प्राप्ति रसीद ले हैं। दिनांक 20 जुलाई, 2022 को सायं 05.00 बजे के बाद प्राप्त होने वाला कोई आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया जायेगा। राज्य या केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य संगठन के अंतर्गत सेवारत व्यक्ति अपना आवेदन पत्र समुचित माध्यम से दिनांक 20 जुलाई, 2022 को सायं 05.00 बजे तक भिजवायें। उसके पश्चात् प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को किसी भी दशा में स्वीकार नहीं किया जायेगा।

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6 आवेदन पत्र के साथ अभ्यर्थी को इस आशय का स्वप्रमाणित घोषणा पत्र प्रारूप-2 में देना अनिवार्य है कि जो भी सूचनाएं एवं प्रमाण पत्र वह आवेदन पत्र के साथ सलंग्न कर रहे हैं, वह सत्य है।

7 आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क हेतु प्रत्येक अभ्यर्थी द्वारा रु० 2000/- (रुपये दो हज़ार मात्र) का भारतीय स्टेट बैंक से जारी ड्राफ्ट संलग्न करना होगा जो “प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ ” के पक्ष में देय होगा। भारतीय स्टेट बैंक के अतिरिक्त किसी भी अन्य राष्ट्रीयकृत बैंक का ड्राफ्ट स्वीकार नहीं किया जाएगा।

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8 प्रशासनिक सुधार अनु-2 की पूर्व में निर्गत विज्ञप्ति सं0- 3/2021/283/43-2-2021 15/2 (2)/2014, दिनांक 08 जून 2021 को निरस्त कर दिया गया है। इस विज्ञप्ति के अन्तर्गत आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों (यदि वे इच्छुक हैं) के द्वारा भी पुन: आवेदन किया जाना है। ऐसे अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन पत्र के साथ आवेदन शुल्क नहीं दिया जाना है क्योंकि उनके द्वारा पूर्व में ही आवेदन शुल्क दिया जा चुका है।

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9 प्रमुख सचिव, प्रशासनिक सुधार विभाग, उ०प्र० शासन की अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा सभी प्राप्त आवेदनों पत्रों की स्क्रीनिंग की जायेगी। तत्पश्चात राज्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अध्याय-4 की धारा-15 (3) के अन्तर्गत मा० मुख्यमंत्री जी की अध्यक्षता में गठित समिति की सिफ़ारिश पर मा० राज्यपाल महोदया द्वारा की जायेगी।

 

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विभागीय वेबसाइट

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http://shasanadesh.up.gov.in

http://adminreform.upsdc.gov.in

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