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नौकरी का अवसर

कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में आयी बम्पर भर्ती ,जानें पूरी डिटेल

पटना:समग्र शिक्षा के तहत बिहार के विभिन्न जिलों में संचालित कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय में कर्मियों के रिक्त पदों पर नियोजन हेतु आवश्यक योग्यता रखने वाले उम्मीदवारों से निर्धारित प्रारूप में ऑनलाईन आवेदन आमंत्रित किये जाते हैं। पदों की विवरणी एवं प्रति माह भुगतेय मानदेय निम्नवत् है:चौकीदार / रात्रि प्रहरी पद के लिए पुरूष एवं महिला दोनों उम्मीदवार हो सकते हैं। शेष सभी पदों के लिए केवल महिला उम्मीदवार ही आवेदन कर सकती है। प्रत्येक पद हेतु न्यूनतम योग्यता, अनुभव, ऑनलाइन आवेदन प्रारूप और अन्य पात्रता संबंधी विवरण हेतु वेबसाइट https://www.bepcniyojan.in/ देखें | आवेदन करने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष तथा अधिकतम आयु अनारक्षित (पुरुष)- 37 वर्ष पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग / अनारक्षित (महिला)- 40 वर्ष, अनु० जाति / जनजाति- 42 वर्ष है। दिव्यांग अभ्यर्थियों को अधिकतम आयुसीमा में 10 वर्ष की छूट दी जायेगी। अभ्यर्थियों के आयु की गणना 01/08/2022 से की जायेगी। ऑनलाईन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि- 15.12.2022 है। • ऑनलाईन आवेदन जमा करने की अंतिम तिथि- 06.01.2023 है।अभ्यर्थी ऑनलाईन आवेदन वेबसाइट https://www.bepcniyojan.in/ के माध्यम से कर सकते हैं।

समाज के कमजोर वर्ग की छीजनग्रस्त बालिकाओं को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने के उद्देश्य से भारत सरकार के द्वारा बिहार राज्य के शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े 530 प्रखंडों में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय ( KGBV) योजना क्रियान्वित की जा रही है । राज्य में कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय वस्तुतः एक छात्रावास है, जहाँ नामांकित एवं आवासित बालिकायें समीपवर्ती मध्य / उच्च विद्यालय में कक्षा VI से कक्षा XII तक की शिक्षा ग्रहण करती हैं। बिहार राज्य में तीन प्रकार के कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय संचालित है-
(1) KGBV टाईप |- कक्षा VI से कक्षा VIII ( क्षमता 100 बालिका) (2) KGBV टाईप ||| कक्षा VI से कक्षा XII ( क्षमता 200 बालिका) ( 3 ) KGBV टाईप IV – कक्षा IX से कक्षा -XII (क्षमता 100 बालिका) राज्य के इन कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कर्मियों के रिक्त पदों पर अल्पकालीन संविदा के आधार पर नियोजन किया जाना है ।

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1. नियोजन हेतु पदों की विवरणी एवं अहर्त्ता राज्य के प्रत्येक कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालय हेतु शिक्षिका / अन्य कर्मियों के निम्न पद निर्धारित हैं

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विहित प्रक्रिया से नियोजित कार्मिकों को नियमानुसार ई०पी०एफ० की सुविधा देय है । i. KGBV टाईप III की स्थिति में अंशकालिक शिक्षिका (विज्ञान एवं गणित) की दो शिक्षिकाओं में एक गणित एवं दूसरी जीवविज्ञान की होंगी ।
ii. KGBV टाईप III की स्थिति में अंशकालिक शिक्षिका (सामाजिक विज्ञान) की तीन शिक्षिकाओं में एक इतिहास / भूगोल दूसरी गृह विज्ञान / मनोविज्ञान तथा तीसरी अर्थशास्त्र / राजनीति शास्त्र की होंगी । कोवार्डेन सह शिक्षिका पद पर अंग्रेजी एवं कम्प्यूटर पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों प्राथमिकता दी जाएगी ।iv. अनुसेवक / रात्रि प्रहरी को साईकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक है आवेदित पद के लिए निर्धारित आयु की गणना दिनांक 01.08.2022 के आधार पर की जायेगी।

2. आरक्षण
कस्तूरबा गाँधी बालिका विद्यालयों में कर्मियों के नियोजन में राज्य सरकार के सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा वर्तमान में लागू आरक्षण रोस्टर नीति ( समय-समय पर यथा संशोधित) के संबंध में निर्गत नियमावली का पालन किया जाएगा। i. आवेदन पत्र में इंगित कॉलम में आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा।

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ii. पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग की दशा में अपने स्थाई अधिवास अंचल के राजस्व अधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण- पत्र ( फॉर्म – x) एवं अनुसूचित जाति / अनुसूचित जनजाति की दशा में अपने स्थायी अधिवास अंचल के अंचलाधिकारी के द्वारा निर्गत स्थायी निवास प्रमाण-पत्र / मूल निवास प्रमाण-पत्र एवं जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा।

आरक्षण का दावा करने वाली विवाहित महिलाओं का जाति / स्थायी निवास / क्रीमीलेयर रहित प्रमाण-पत्र उसके पिता के नाम एवं पता से निर्गत होना चाहिए, न कि उनके पति के नाम से ।

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iv. सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-2622, दिनांक 26.02.2019 के आलोक में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को नियमानुसार 10% आरक्षण देय होगा। आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के सदस्य द्वारा प्रस्तुत किए जाने वाला आय एवं परिसम्पत्ति प्रमाण पत्र उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-1 (प्रपत्र-1 ) में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत होना चाहिए ।

सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार की अधिसूचना संख्या-962, दिनांक- 22.01.2021 के आलोक में दिव्यांगो (Persons with Benchmark Disability) को नियमानुसार 4% क्षैतिज आरक्षण देय होगा ऐसे आरक्षण का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा विहित प्रपत्र में चिकित्सा पर्षद से निर्गत वैध दिव्यांगता प्रमाण-पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा उनको दिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा। अस्थायी दिव्यांगता प्रमाण-पत्र में निर्धारित अवधि के बाद नवीकरण (Renewal) नहीं होने की स्थिति में प्रमाण-पत्र विधि मान्य नहीं होगा।
बहुदिव्यांगता दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास दिव्यांगता अधिकार नियमावली, 2017 (The Rights of Persons with Disabilities Rules, 2017) में वर्णित प्रपत्र फॉर्म VI में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत बहुदिव्यांगता प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न करना आवश्यक है, अन्यथा बहुदिव्यांगता के आधार पर आरक्षण का लाभ देय नहीं होगा।
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार सरकार के पत्रांक- 10668, दिनांक-29.06. 2022 के अनुसार बैंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थियों को श्रुतिलेखक एवं अन्य सुविधा का दावा करने के स्थिति में उपर्युक्त अधिसूचना के साथ संलग्न अनुसूची-I में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र एवं अनुसूची-II में शपथ पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा। श्रुतिलेखक की योग्यता परीक्षार्थी की योग्यता से एक STEP न्यून होगा।

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सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-2342, दिनांक-15.02.2016 के आलोक में महिलाओं को नियमानुसार 35 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देय होगा । सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के पत्रांक-2526, दिनांक-18.02.2016 के आलोक में राज्य के वैसे स्वतंत्रता सेनानियों जिन्हें केन्द्र द्वारा पेंशन स्वीकृत है, के पोता / पोती / नाती / नतीनी को नियमानुसार (02% क्षैतिज आरक्षण देय होगा। ऐसे आरक्षण का दावा करने वाले अभ्यर्थियों के पास आवेदन करते समय अपने गृह जिला के जिला पदाधिकारी या उनके द्वारा प्राधिकृत पदाधिकारी के हस्ताक्षर से विहित प्रपत्र में निर्गत प्रमाण-पत्र मान्य होगा।

सभी बांछित प्रमाण पत्र लिखित / मौखिक परीक्षा के लिए अंतिम तिथि तक का होना आवश्यक है। आवेदन भरने की अंतिम तिथि के पश्चात निर्गत प्रमाण पत्र मान्य नहीं होगा। आवेदन भरने के क्रम में संबंधित किसी प्रकार का छूट यदि विज्ञापन में अंकित नहीं है, तो उसका दावा मान्य नहीं होगा और न हीं उसका लाभ देय होगा ।

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4. नियोजन प्रक्रिया
(क) आवेदन  वार्डेन -सह-शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका एवं लेखापाल के पद हेतु परीक्षा शुल्क के रूप में महिला (सभी कोटि की ) / दिव्यांग अभ्यर्थियों से रू 400/- की राशि ऑनलाईन भुगतान के माध्यम से ली जाएगी, जो वापस नहीं की जाएगी
iv. अभ्यर्थी को उपर्युक्त परीक्षा शुल्क के अतिरिक्त विभिन्न बैंको द्वारा निर्धारित चार्ज भी देना होगा, जिसे ऑनलाईन भुगतान के क्रम में बैंक द्वारा स्वतः बैंक चार्ज के रूप में ले लिया जाएगा
अनुसेवक / रात्रि प्रहरी / मुख्य रसोईया / सहायक रसोईया के पद हेतु अभ्यर्थियों से कोई शुल्क नहीं लिया जाएगा।
vi. सभी अभ्यर्थियों को संदर्भित पदों हेतु सभी विज्ञापित प्रखंडों एवं के०जी०बी०वी० के टाईप के विकल्प प्राथमिकता के क्रमानुसार आवेदन पत्र में अंकित करना अनिवार्य होगा ।
vii. रजिस्ट्रेशन के बाद आधार संख्या, मोबाईल नम्बर एवं email ID को छोड़कर शेष भरी गई सूचनाओं को edit करने का option रहेगा, जो payment करने के पूर्व तक ही उपलब्ध होगा।
viii नियोजन संबंधी प्रकाशित विज्ञापन को बिना कारण बताये निरस्त करने का अधिकार आयोजक के पास सुरक्षित रहेगा।

(ख) परीक्षा का आयोजन :-
i. वार्डेन सह-शिक्षिका, अंशकालिक शिक्षिका एवं लेखापाल के पद हेतु 100 अंको की लिखित परीक्षा (ऑनलाईन या ऑफलाईन ) आयोजित की जाएगी। इन पदों के लिए अंतर्वीक्षा नहीं ली जाएगी। अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा ।
ii. अनुसेवक, रात्रि प्रहरी, मुख्य रसोईया एवं सहायक रसोईया हेतु 100 अंकों की अंतर्वीक्षा ली जाएगी। इन पदों हेतु लिखित परीक्षा का आयोजन नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थियों को न्यूनतम 40 अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा
iii. प्रश्न पत्र में 2-2 अंको के 50 बहुविकल्पीय वस्तुनिष्ठ (Objective type ) प्रश्न होंगे। सभी प्रश्नों में चार-चार विकल्प होंगे। सभी प्रश्न स्नातक स्तर के होंगे । iv. वार्डेन / शिक्षिका / लेखापाल हेतु आयोजित परीक्षा के प्रश्न पत्र के प्रारूप निम्नवत् होंगे:-

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लिखित परीक्षा की अवधि 1 घंटे की होगी. श्रुतिलेखक की सुविधा लेने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा में क्षतिपूर्ति के रूप में अधिकतम 20 मिनट प्रति घटा का अतिरिक्त समय देय होगा । vii. लिखित परीक्षा यथासंभव ओ०एम०आर० उत्तर पत्रक पर (ऑफलाईन परीक्षा की स्थिति में) / ऑनलाईन ली जाएगी। ऑफलाईन परीक्षा की स्थिति में परीक्षोपरांत परीक्षार्थियों से प्रश्न पत्र वापस ले लिए जाएंगे। viii परीक्षार्थी परीक्षा के लिए निर्धारित समय से 1 घंटे पूर्व अपने परीक्षा केन्द्र पर अपना स्थान ग्रहण कर लेंगे ।
ix. परीक्षार्थी को परीक्षा भवन में जूता-मोजा पहनकर आना सर्वथा वर्जित है, अन्यथा परीक्षा भवन में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।
X. परीक्षार्थी अपने साथ किसी प्रकार का नोटबुक, चिट पुर्जा, मोबाईल, ब्लू-टूथ, वाई-फाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, स्मार्ट वॉच आदि सहित किसी भी प्रकार के इलेक्ट्रॉनिक उपकरण साथ नहीं लायेंगे । परीक्षा केन्द्र परिसर में इन्हें ले जाना निषेध है
xi. परीक्षा केन्द्र पर परीक्षा कार्य में संलग्न केन्द्राधीक्षक एवं प्रशासन द्वारा प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारी को छोड़ वीक्षक एवं कर्मचारी भी परीक्षा कार्य से संबंधित कागजात के अलावा अन्य कागजात, अपना मोबाइल फोन एवं अन्य इलेक्ट्रॉनिक सामान परीक्षा केन्द्र पर नहीं लायेंगे
xii. परीक्षा केन्द्र परिसर में परीक्षा अवधि में मीडियाकर्मियों का प्रवेश पूर्णतः वर्जित रहेगा।अतः इस आशय की सूचना सभी प्रतिनियुक्त दण्डाधिकारियों एवं पुलिसकर्मियों को दी जाय।
xiii. कदाचारमुक्त परीक्षा सम्पन्न करने हेतु आवश्यक कार्रवाई के तहत पूरी परीक्षा अवधि तक प्रत्येक परीक्षा केन्द्र की वीडियोग्राफी करायी जाएगी। इससे कदाचार में लिप्त परीक्षार्थियों की पहचान कर उनके विरूद्ध आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा सकेगी।
xiv. जारी किये गये प्रवेश पत्र में किसी परीक्षार्थी के फोटो में यदि त्रुटि हो, अर्थात किसी दूसरे व्यक्ति का फोटो मुद्रित हो अथवा फोटो मुद्रित नहीं हो और इसके कारण परीक्षा केन्द्र पर परीक्षार्थी के प्रयोग हेतु प्रवेश पत्र डाटायुक्त उत्तरपुस्तिका,ओ.एम.आर. उत्तर पत्रक (ऑफलाईन परीक्षा की स्थिति में), उपस्थिति पत्रक में फोटो त्रुटिपूर्ण हो तो ऐसी परिस्थिति में भी छात्र हित को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित कराया जाना है परन्तु ऐसे परीक्षार्थी को परीक्षा में सम्मिलित कराए जाने से पूर्व उसका भौतिक सत्यापन कर लिया जाना आवश्यक है। इसके लिए परीक्षार्थी को निम्नांकित प्रमाण-पत्रों / दस्तावेजों में से किसी एक दस्तावेज की छाया- – प्रति जो किसी राजपत्रित पदाधिकारी से अभिप्रमाणित हो, जो केन्द्राधीक्षक के समक्ष प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा :- 1. आधार कार्ड 2. वोटर आई कार्ड 3. ड्राईविंग लाईसेंस।4. पैन कार्ड।5. पासपोर्ट अथवा 6. फोटोयुक्त बैंक पासबुक

परीक्षा केन्द्र के केन्द्राधीक्षक के पास किसी छात्र / छात्रा द्वारा प्रस्तुत प्रवेश पत्र, जिसमे फोटो से संबंधित त्रुटि हो तो केन्द्राधीक्षक के परीक्षार्थी द्वारा प्रस्तुत किये गये उपर्युक्त साक्ष्य में से किसी एक साक्ष्य से परीक्षार्थी के चेहरे का मिलान करेंगे चेहरे 1 का मिलान कर लेने के उपरांत यदि केन्द्राधीक्षक पूर्ण रूप से संतुष्ट होते हैं कि छात्र / छात्रा के प्रवेश पत्र में वास्तव में फोटो त्रुटिपूर्ण मुद्रित है, तो केन्द्राधीक्षक वैसे छात्र / छात्रा को परीक्षा में बैठने की अनुमति देंगे। परीक्षा आयोजक के द्वारा भेजी गई, डाटारहित उत्तरपुस्तिका ओ.एम.आर. उत्तर – पत्रक (ऑफलाईन परीक्षा की स्थिति में), उपस्थिति पत्रक परीक्षा हेतु उपलब्ध कराएंगे। परीक्षार्थी द्वारा जमा किये गये फोटो से संबंधित साक्ष्य की अभिप्रमाणित छायाप्रति अपने अग्रसारण पत्र के साथ सत्यापित कर अभिलेख स्वरूप सीलबंद लिफाफे में आयोजक को अनिवार्य रूप से भेजना सुनिश्चित करेंगे।
xvi. यदि किसी परीक्षार्थी का प्रवेश पत्र गुम हो गया हो, या भूल से घर पर छूट गया हो, तो ऐसी स्थिति में उपस्थिति पत्रक में स्कैन्ड फोटो से उसे पहचान कर और रौल शीट से सत्यापित कर परीक्षा में बैठने की औपबंधिक अनुमति दी जाय तथा उसकी लिखित सूचना आयोजक को भी अनिवार्य रूप से दी जाय।

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(ग) मेधा सूची निर्माण :-
i. अभ्यर्थियों को समान अंक प्राप्त होने पर जिनकी जन्म तिथि पहले होगी, उन्हें पैनल में उपर रखा जाएगा। समान अंक एवं समान जन्म तिथि होने पर ड्रॉ ऑफ लॉट के द्वारा पैनल में उपर स्थान निर्धारित होगा ।
ii. वार्डेन / शिक्षिका के प्रत्येक पद विशेष हेतु चार अलग-अलग पैनल तैयार किए जायेंगे (क) प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण / 2 वर्षीय D.El. Ed./ बी० एड० एवं शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण, (ख) प्रारम्भिक शिक्षा शास्त्र में 2 वर्षीय प्रशिक्षण / 2 वर्षीय D. El. Ed. / बी० एड० परन्तु शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण नहीं, (ग) शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी तथा (घ) बिना शिक्षक पात्रता परीक्षा उत्तीर्ण अप्रशिक्षित अभ्यर्थी । उपलब्धता की स्थिति में सर्वप्रथम बिन्दू (क). उसके बाद बिन्दू (ख), उसके बाद बिन्दू (ग) तथा उसके बाद बिन्दू (घ) पर उल्लिखित योग्यताधारी अभ्यर्थियों को नियोजित किया जाएगा, चाहे समेकित मेधा सूची में उन्हें कम अंक हीं क्यों न प्राप्त हों ।
iii. मुख्य रसोईया और सहायक रसोईया हेतु मैट्रिक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अलग मेधा सूची बनायी जाएगी। मैट्रिक उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की अनुपलब्धता की स्थिति में हीं पंचम उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को नियोजित किया जाएगा, चाहे समेकित मेधा सूची में उन्हें कम अंक हीं क्यों न प्राप्त हों ।
iv. पदवार समेकित मेधा सूची से अभ्यर्थियों को उनके द्वारा आवेदन में क्रमानुसार उपलब्ध विकल्प वाले प्रखंड एवं के0जी0बी0वी0 के टाईप आवंटित किए जायेंगे, जो अपरिवर्तनीय होंगे ।
V. संबंधित जिला नियोजन समिति के द्वारा चयनित अभ्यर्थियों के मूल प्रमाण पत्रों का मिलान एवं सत्यापन किया जायेगा।
vi. विभिन्न पदों पर नियोजन हेतु तैयार पैनल जिला नियोजन समिति के अनुमोदन की तिथि से मात्र एक साल के लिए वैध होगी ।

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