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बिहार में और सख़्त हुआ लॉकडाउन,गाड़ियों के परिचालन का नया नियम लागू

परिवहन सचिव के अनुसार यह अनुभव किया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान पैसेंजर वाहनों का परिचालन बिल्कुल बंद है लेकिन कुछ लोग अपने निजी गाड़ियों से शहरों और गांवों में मूवमेंट कर रहे हैं।लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी बनाने के लिए इन गाड़ियों के मूवमेंट को भी नियंत्रित करना जरूरी है।

 

पटना:14 अप्रैल को लॉक डाउन के 21 दिन पूरे होने से पहले बिहार में लॉकडाउन के दौरान यात्री वाहनों के परिचालन को नियंत्रित करने के लिए परिवहन विभाग ने निर्देश जारी किए। मुख्य सचिव दीपक कुमार की अध्यक्षता में आपदा प्रबंधन  की बैठक हुई. सभी जिलाधिकारी, वरीय पुलिस अधीक्षक और पुलिस अधीक्षक को निर्देशों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया।परिवहन सचिव के अनुसार यह अनुभव किया जा रहा है कि लॉकडाउन के दौरान पैसेंजर वाहनों का परिचालन बिल्कुल बंद है लेकिन कुछ लोग अपने निजी गाड़ियों से शहरों और गांवों में मूवमेंट कर रहे हैं।लॉकडाउन और सोशल डिस्टेंसिंग को प्रभावी बनाने के लिए इन गाड़ियों के मूवमेंट को भी नियंत्रित करना जरूरी है।इसको लेकर कुछ निर्देश दिए गए हैं।निर्देश के अनुसार सरकारी गाड़ी और इमरजेंसी सेवा में लगे गाड़ियों को छोड़कर दूसरे प्राइवेट गाड़ी बिना किसी इमरजेंसी वजह या पास के नहीं चलेंगे.निजी वाहनों से यदि कार्यालय, बैंक, अस्पताल और दूसरे अनुमति प्राप्त संस्थान, दुकान और कार्यस्थल पर जाना आवश्यक हो तो ऐसे सभी वाहनों के लिए पास जारी किए जाएं. इसमें प्रस्थान स्थल और गंतव्य स्थल का स्पष्ट उल्लेख किया जाए. पास के पीछे चेकिंग के लिए लॉगबुक प्रिंट कराया जाए. इसमें पुलिस की तरफ से चेकिंग के समय की तारीख, जगह और समय लिखी हो. इसपर पुलिस अधिकारी अपना साइन करेंगे.जरूरी सेवा और पास वाले दोपहिया गाड़ियों के अलावे मोटरसाइकिल या स्कूटी पर डबल राइट की इजाजत नहीं होगी.पास वाले कार (विधि व्यवस्था एवं आपातकालीन कार्यों में लगे वाहनों को छोड़कर) पर ड्राइवर के अतिरिक्त अधिकतम दो व्यक्तियों को बैठने की अनुमति होगी.निजी वाहन (मोटरसाइकिल, कार, आदि) से सब्जी, दूध, फल, राशन आदि खरीदने के लिए जाने की अनुमति नहीं होगी.चेकिंग के दौरान बिना उचित आधार के घूमते पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम की धारा – 177, 179, 197, 202 और दूसरे सुसंगत प्रावधानों के अन्तर्गत कार्रवाई की जाएगी और विशेष परिस्थिति में वाहन जब्त भी किया जा सकेगा.वाहन चालक और दूसरी सवारी मास्क का प्रयोग अवश्य करेंगे.सोशल डिस्टेंसिंग का भी ध्यान रखेंगे.पेट्रोल पम्प पर प्रतिनियुक्त कर्मी भी मास्क का प्रयोग निश्चित रूप से करेंगे. साथ ही पेट्रोल पम्प पर सेनिटाइजर की भी व्यवस्था सुनिश्चित कराई जाए. बिना मास्क पहने ड्राईवर और सवारी के किसी भी वाहन को पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति नहीं की जाएगी.मीडिया के वाहनों पर कोई प्रतिबंध नहीं है, पहले की तरह व्यवस्था लागू रहेगी.

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