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राज्य के पच्चीस हजार से ज्यादा आईटी सहायक व कार्यपालक सहायक का दो दिवसीय सामूहिक अवकाश

पटना:सचिवालय से लेकर अंचल अनुमंडलों तथा सरकार के सभी विभागों में बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी (बी०पी०एस०एन०) के तहत कार्यरत बिहार के लगभग 25 हजार कार्यपालक सहायक व आईटी सहायक मानदेय वृद्धि की प्रमुख मांग को लेकर दिनांक-3 व 4 अक्टूबर को दो दिवसीय सामूहिक अवकाश पर हैं.आज इसकी जानकारी बिहार आईटी सेवा संघ के अध्यक्ष श्री ओम प्रकाश सिंह एवं बिहार राज्य कार्यपालक सहायक सेवा संघ (गोप गुट) के प्रदेश अध्यक्ष श्री आशीष कुमार ने दी। उन्होंने बताया कि सरकार और बी०पी०एस०एम० की हठधर्मिता के कारण आन्दोलन की शुरुआत किया गया है। सामूहिक अवकाश के पहले अनेकों पत्र दिया गया व सांकेतिक आंदोलनात्मक कार्यक्रम के बावजूद मानदेय राशि में वृद्धि नहीं किया गया, बीपीएसएम लगातार झूठा आश्वासन देता रहा कि शासी परिषद की बैठक में मानदेय वृद्धि से संबंधित निर्णय होगा, लेकिन ऐसा कई बैठक हो गया किन्तु कार्यपालक सहायकों व आईटी सहायकों का मानदेय वृद्धि नहीं किया गया। इसलिए दिनांक-03.10.2025 से दो दिवसीय सामूहिक अवकाश और गर्दनिबाग में महाधरना दिया जा रहा है। इससे भी बात नहीं बनी तो राज्य के सभी आईटी सहायक एवं कार्यपालक सहायक दिनांक- 06 अक्टूबर से मांग पूरी होने तक भूख हड़ताल पर बैठेंगे।

नेताओं ने बताया गया कि हमारे द्वारा सरकार के सभी योजनाओं को धरातल पर पूरी तन्मयता के साथ सम्यक कार्यों का निर्वहन किया जा रहा है। फिर भी हमारी पूर्व से चली आ रही माँगों पर अभी तक किसी भी प्रकार का सकारात्क रूख नहीं रहने के कारण हमलोग मजबूर होकर ये दो दिवसीय सामूहिक अवकाश /हडताल के उपरांत दिनांक 06.10.2025 से राज्यभर के हज़ारों कार्यपालक सहायक/आई०टी० सहायक भूख हड़ताल करेंगे।

महासचिव, बिटसा, बिहार एवं महासचिव, बेएसा, बिहार के द्वारा संयुक्त रूप से सभा को संबोधित करते हुए अपनी जायज पांच सूत्री मांग यथा-1. सेवा नियमितकरण, सातवें वेतन आयोग के अनुशंसा के आलोक में वेतन/मानदेय का निर्धारण 3. नियुक्ति तिथि से ई०पी०एफ० का लाभ 4. पुर्ननियोजन की व्यवस्था करना 5. सेवाकाल में मृत्यु उपादान न्यूनतम 40 लाख रू० किया जाय, स्थायी अपंगता की स्थिति में 25 लाख उपादान की स्वीकृति दी जाय एवं आश्रित को अनुकंपा के आधार पर नियुक्ति किया जाय।

दोनों संघों के नेताओं ने बताया कि आईटी सहायक व कार्यपालक सहायक बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम 2011 (आर०टी०पी०एस०) तथा बिहार लोक शिकायत अधिकार अधिनियम 2015 (पी०जी०आर०ए०) के तहत पूरे बिहार में लगभग दो दर्जन से अधिक जन सुविधाओं का कम संभालते है जिसमें जाति, आवासीय, आय, म्यूटेशन, राशन कार्ड, चुनाव कार्य, वृद्धा पेंशन, कन्या उत्थान योजना जैसी जनहित की सेवा शामिल है।

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