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राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को होगी लोक अदालत का अधिकतम लाभ आम लोगों को – सीजेएम अमरीश कुमार

राष्ट्रीय लोक अदालत 11 फरवरी को होगी लोक अदालत का अधिकतम लाभ आम लोगों को – सीजेएम अमरीश कुमार

 राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली, माननीय पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और पंजाब राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरण मोहाली के दिशा-निर्देशों के तहत 11 फरवरी, 2023 को मोगा, निहाल सिंह वाला और बाघापुराना में राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। इस लोक अदालत में दीवानी मामले, घरेलू विवाद, मोटर वाहन सड़क दुर्घटना मुआवजे के मुद्दे, भूमि विवाद के मुद्दे, बिजली चोरी के मामले, चेक बाउंस होने के मामले, ट्रैफिक चालान, वसूली के मुकदमे, श्रम आदि के मामले दायर किए जा सकते हैं।
 सीजेएम-सह-सचिव जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मोगा श्री अमरीश कुमार ने इसकी जानकारी देते हुए बताया कि इन लोक अदालतों से जहां आम लोगों को राहत मिलती है वहीं उनके समय और पैसे की भी बचत होती है. लोक अदालत के माध्यम से दोनों पक्षों के बीच आपसी दुश्मनी खत्म होती है और भाईचारा बढ़ता है। लोक अदालत में फैसला आने के बाद मुकदमे में लगी सभी कोर्ट फीस भी वापस कर दी जाती है। इसके फैसले को सिविल कोर्ट की डिग्री की मान्यता प्राप्त है। इसके फैसले के खिलाफ कोई अपील नहीं हो सकती है।
 उन्होंने आम लोगों से अपील की कि वे लोक अदालत में अपने प्रकरणों का निस्तारण कराकर अधिक से अधिक लाभ सुनिश्चित करें।
 इसके अलावा उन्होंने बताया कि किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता/सलाह के लिए 1968 डायल कर सकते हैं या कार्यालय के फोन नंबर 01636-235864 या ई-मेल आईडी पर संपर्क कर सकते हैं।

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