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बिहार कैबिनेट ने सफाई कर्मचारी आयोग और सेवानिवृत्त पत्रकारों की पेंशन बढ़ाने को मंजूरी दी

Patna:मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में कैबिनेट की बैठक संपन्न हो गई। सीएम नीतीश कुमार ने 41 प्रस्तावों पर अपनी मुहर लगा दी। कैबिनेट की बैठक में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी गई है। इसमें पांच सदस्य होंगे, जिसमें एक महिला या ट्रांसजेंडर और चार अन्य पदेन सदस्य शामिल रहेंगे। वहीं पटना से एम्स नेशनल हाईवे 98 से दीघा रेल सह सड़क पुल से अशोक राजपथ के अतिरिक्त कनेक्टिविटी के लिए 1368 करोड़ 46 लाख की राशि स्वीकृत की गई। इसके अलावा पर्यटन विभाग की ओर से सीतामढ़ी जिला में पुनौरा धाम मंदिर के पास पर्यटकीय विकास एवं आधारभूत संरचनाओं के निर्माण के लिए 50.50 एकड़ भूमि अधिग्रहित करने के लिए 120 करोड़ 58 लाख 67175 रुपये की राशि को संशोधित करते हुए मंजूरी दी गई है।

 

बिहार में आज राज्य मंत्रिमंडल ने बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग के गठन को मंजूरी दे दी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में नगर विकास एवं आवास विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई।बिहार राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत सफाई कर्मचारियों के कल्याण, आर्थिक एवं सामाजिक विकास तथा अन्य पहलुओं पर सरकार को सलाह देगा। एक अनुमान के अनुसार, बिहार के विभिन्न शहरी स्थानीय निकायों, पंचायतों और अन्य क्षेत्रों में कार्यरत 4 लाख से अधिक सफाई कर्मचारी इस आयोग के दायरे में आएंगे। बिहार में 19 नगर निगमों और 8000 से अधिक पंचायतों सहित 260 से अधिक शहरी स्थानीय निकाय हैं, जहाँ बड़ी संख्या में सफाई कर्मचारी स्वच्छता अभियानों और स्वच्छता कार्यों में लगे हुए हैं।

 

बिहार राज्य स्वच्छता आयोग में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और पाँच अन्य सदस्य होंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हाल ही में इस आयोग के गठन की घोषणा की थी। कैबिनेट ने बिहार में सेवानिवृत्त पत्रकारों की पेंशन 6,000 रुपये से बढ़ाकर 15,000 रुपये प्रति माह करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दे दी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा संचालित बिहार पत्रकार सम्मान पेंशन योजना के तहत पत्रकारों को अब 15,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी। उनकी मृत्यु की स्थिति में, उनके जीवनसाथी को योजना के संशोधित प्रावधानों के तहत 10,000 रुपये मासिक पेंशन मिलेगी।

 

मंत्रिपरिषद में लिए गए अन्य अहम फैसले

  • मोटरयान अधिनियम 1988 के नियमों में संशोधन की स्वीकृति दी गई है। इसके तहत सड़क दुर्घटना में पीड़ित व्यक्ति अपने दुर्घटना क्षेत्र में कोई मुकदमा दायर करता है, तो इसके लिए कोई शुल्क नहीं लगेगा।
  • अररिया जिला के रानीगंज और भरगामा अंचल में निबंधन कार्यालय खोला गया है। अब इन अंचल के लोगों को 24 से 28 किमी दूर फारबिसगंज नहीं जाना पड़ेगा।
  • सुपौल जिला में भू-जल स्तर में गिरावट और लौह प्रभावित छातापुर प्रखंड की 23 पंचायतों के 63 गांवों की 318 वार्डों में शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए 320 करोड़ 10 लाख रुपये जारी किए गए हैं।
  • राज्य की 1 लाख 15 हजार 9 आंगनबाड़ी केंद्रों पर बर्तन, फर्नीचर समेत अन्य उपस्कर के लिए 115 करोड़ 90 हजार रुपये जारी किए गए हैं।
  • वित्तीय वर्ष 2025-26 मे 2 लाख 49 100 मेट्रीक टन क्षमता के लिए 200, 500 और 1 हजार मेट्रिक टन क्षमता के गोदाम बनवाने के लिए समितियों को 50 फीसदी अनुदान और 50 फीसदी राशि कार्य संपन्न कराने की व्यवस्था की गई है। इसके लिए 180 करोड़ 19 लाख 77 हजार रुपये का प्रावधान किया गया है।
  • राजगीर स्थित राज्य खेल अकादमी सह अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम में विद्युतीकरण समेत अन्य कार्य के लिए 1100 करोड़ रुपये दिए गए हैं।
  • बिहार औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नियमावली के तहत पूर्णिया के मरंगा में लीड बैट्री उत्पादन इकाई की स्थापना के लिए निजी कंपनी मेसर्स मिजुकी पॉवर प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड के निवेश की मंजूरी दी गई है। साथ ही 36 करोड़ 1 लाख रुपये के निजी निवेश की स्वीकृति दी गई है। इससे 200 लोगों को रोजगार मिलेगा।

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