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करूर भगदड़: तमिलनाडु सरकार ने CBI जांच वापस लेने की मांग की

Karur stampede case, Tamil Nadu government requests Supreme Court to withdraw CBI probe order

तमिलनाडु सरकार ने करूर में हुए भीषण भगदड़ मामले की जांच को लेकर सुप्रीम कोर्ट में बड़ा कदम उठाया है। राज्य सरकार ने शीर्ष अदालत से अनुरोध किया है कि 13 अक्टूबर को जारी वह आदेश वापस लिया जाए, जिसमें इस हादसे की जांच केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) को सौंपने के निर्देश दिए गए थे।

सरकार ने अपने हलफनामे में कहा है कि करूर भगदड़ में 41 लोगों की मौत जैसे गंभीर मामले की जांच स्थानीय पुलिस और मद्रास हाई कोर्ट द्वारा गठित विशेष जांच टीम (SIT) पहले से ही प्रभावी ढंग से कर रही है। सरकार का दावा है कि ये एजेंसियां “गहन, निष्पक्ष और व्यापक जांच” करने में पूरी तरह सक्षम हैं।

राज्य सरकार ने बताया कि इस मामले में ऐसी कोई असाधारण परिस्थितियाँ नहीं हैं, जिनके चलते केंद्रीय एजेंसी का हस्तक्षेप आवश्यक माना जाए। इसलिए CBI जांच के आदेश को हटाकर SIT को अपनी जांच पूरी करने की अनुमति दी जानी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में इस मामले की सुनवाई जल्द होने की उम्मीद है।

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