Bihar News: बिहार न्यूज़: पूर्णिया के निर्दलीय सांसद पप्पू यादव के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया गया है। यह मामला आचार संहिता उल्लंघन से संबंधित है। उत्तर प्रदेश के गाजीपुर एमपी-एमएलए कोर्ट ने 31 साल पुराने इस मामले में पप्पू यादव के खिलाफ वारंट जारी किया है। मामला 1993 का है, जिसमें पप्पू यादव और 11 अन्य पर आचार संहिता का उल्लंघन और सरकारी कार्य में बाधा डालने का आरोप लगाया गया था। कोर्ट ने पप्पू यादव को मंगलवार को पेश होने के लिए समन भेजा था, लेकिन वे कोर्ट में उपस्थित नहीं हुए। इसके बाद, कोर्ट ने पप्पू यादव समेत 11 अन्य लोगों के खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किया।
मामले की अगली सुनवाई 4 नवंबर को होगी। यह मामला 8 नवंबर 1993 का है, जब मुहम्मदाबाद थाना के तत्कालीन थानाध्यक्ष वीएन सिंह ने एक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। इसमें कहा गया था कि पप्पू यादव और उमेश पासवान अपने समर्थकों के साथ उत्तर प्रदेश में विरोधी राजनीतिक दलों की चुनाव सभाओं में गड़बड़ी पैदा करने की योजना बना रहे थे। इस मामले में 2023 में तत्कालीन जिला जज शारद कुमार चौधरी ने संदेह का लाभ देते हुए सभी आरोपियों को बरी कर दिया था, लेकिन बाद में इस फैसले के खिलाफ अपील दायर की गई, जिसकी अगली सुनवाई अब 4 नवंबर को होगी।