Nationalist Bharat
Entertainmentखेल समाचारटेक्नोलॉजीनौकरी का अवसरब्रेकिंग न्यूज़राजनीतिविविधशिक्षास्वास्थ्य

धार्मिक स्थलों पर नए मुकदमे नहीं दायर किए जाएंगे, न ही सर्वेक्षण का आदेश दिया जाएगा,सुप्रीम कोर्ट का आदेश

New Delhi:सुप्रीम कोर्ट ने बृहस्पतिवार को निर्देश दिया कि धार्मिक स्थलों या तीर्थस्थलों के संबंध में कोई नया मुकदमा दर्ज नहीं किया जा सकता है या जिला अदालतों द्वारा सर्वेक्षण का आदेश तब तक नहीं दिया जा सकता है जब तक कि उपासना स्थल अधिनियम, 1991 की वैधता से संबंधित मामला उसके समक्ष लंबित है।भारत के मुख्य न्यायाधीश (सीजेआई) संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार और जस्टिस केवी विश्वनाथन की पीठ ने कहा, “जब मामला इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है तो क्या अन्य लोगों के लिए इस पर अपना हाथ नहीं डालना उचित नहीं होगा।” शीर्ष अदालत ने कहा कि हालांकि नए मुकदमे दायर किए जा सकते हैं लेकिन उन्हें पंजीकृत नहीं किया जाएगा और जिला अदालतों द्वारा कोई प्रभावी आदेश पारित नहीं किया जाएगा।

केंद्र को दिया चार हफ्ते का समय
साथ ही शीर्ष अदालत ने 1991 के कानून की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर जवाब दाखिल करने के लिए केंद्र सरकार को चार सप्ताह का और समय दिया। याचिकाओं के एक समूह पर विचार करते हुए अदालत ने यह भी कहा कि कानून के क्रियान्वयन की मांग करने वाली याचिका पर भी केंद्र द्वारा कोई जवाब दाखिल नहीं किया गया है। नवगठित पीठ ने नए मुकदमों पर विचार करने पर रोक लगाने के आदेश के विरोध को खारिज कर दिया। कानून की वैधता को चुनौती देने वालों की ओर से पेश वकीलों ने इस आदेश का विरोध किया था। पीठ ने कहा, “मुकदमे दायर किए जाने पर भी कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। जब मामला इस अदालत के समक्ष विचाराधीन है तो क्या दूसरों के लिए इस पर रोक लगाना उचित नहीं होगा। जब तक हम मामले की जांच नहीं कर लेते, तब तक कोई प्रभावी आदेश या सर्वेक्षण आदेश पारित नहीं किया जा सकता।”

 

उपासना स्थल अधिनियम, 1991 क्या है
उपासना स्थल अधिनियम, 1991 को पीवी नरसिम्हा राव सरकार ने राम मंदिर आंदोलन के चरम पर लागू किया था। इस कानून का उद्देश्य 15 अगस्त, 1947 को मौजूद धार्मिक स्थलों की स्थिति की रक्षा करना था। देश भर में मस्जिद और दरगाह सहित विभिन्न धार्मिक स्थलों पर सर्वेक्षण करने के लिए लगभग 18 मुकदमे दायर किए गए हैं, जिसके बारे में मुस्लिम पक्षों ने दावा किया है कि यह कानून के प्रावधानों की अवहेलना है।

छात्र नेता शाश्वत शेखर की पटना विश्वविद्यालय के कुलपति से मुलाक़ात,छात्रों की समस्याओं के निराकरण की मांग

Nationalist Bharat Bureau

सारीका पासवान बनाम आशुतोष कुमार:बिहार में सियासी घमासान तेज

ओवरटेक विवाद में फौजी की हत्या, एएसआई समेत पांच पकड़े

बीता वर्ष भारत की जनता के लिए धोखा एवं घाटे का वर्ष रहा:आनंद माधव

Nationalist Bharat Bureau

बिहार :वैशाली में बड़ा हादसा, एक दर्जन लोगों को ट्रक ने रौंदा,छह बच्चों समेत आठ मौत

Nationalist Bharat Bureau

असली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी अजीत पवार की हुई,बिहार इकाई ने जताई प्रसन्नता

एसटीईटी 2019 के मेरिट लिस्ट में गड़बड़ी को लेकर शिक्षा मंत्री से मिले माले विधायक संदीप सौरव

Bihar Bye Election: बेलागंज सीट के लिए NDA ने दबंग महिला नेता मनोरमा देवी को मैदान में उतारा

मान्यता प्राप्त मदरसों के शिक्षकों की भूख हड़ताल जारी, नियमितीकरण और वेतन भुगतान की मांग

Nationalist Bharat Bureau

India vs Australia 2nd ODI: रोमांचक मुकाबले में टीम इंडिया की हार, ऑस्ट्रेलिया ने सीरीज पर किया कब्ज़ा — रोहित-श्रेयस की मेहनत गई बेकार

Nationalist Bharat Bureau

Leave a Comment