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Bihar Teacher news: टीचर ट्रांसफर-पोस्टिंग नीति का ऐलान, स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगी नीति

Bihar Teacher News:दशहरा से पहले बिहार के शिक्षकों के लिए एक अच्छी खबर आई है। शिक्षा विभाग ने शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन की नई नीति की घोषणा की है। यह नीति स्थानीय निकायों द्वारा नियुक्त शिक्षकों पर लागू नहीं होगी। स्थानांतरण के इच्छुक शिक्षकों को ऑनलाइन माध्यम से आवेदन करना होगा, और सभी आवेदन ई-शिक्षा कोष के माध्यम से प्राप्त किए जाएंगे। पहले से जमा किए गए फिजिकल दस्तावेजों को भी अब ऑनलाइन ही जमा करना होगा।

शिक्षा विभाग ने बताया है कि अगर कोई शिक्षक कैंसर, किडनी या हृदय रोग से पीड़ित है, और इससे उनका जीवनसाथी या बच्चे प्रभावित हो रहे हैं, तो उन्हें अपने गृह पंचायत या नगर निकाय, या पत्नी के गृह पंचायत या नगर निकाय में पदस्थापित किया जा सकता है। वेतनमान में नियुक्त शिक्षक, स्थानीय निकायों के शिक्षक, सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण विशिष्ट शिक्षक और बीपीएससी से नियुक्त शिक्षकों के स्थानांतरण और पदस्थापन के समय विद्यालय और जिला स्तर पर क्रमशः 10%, 30%, 30%, और 30% का अनुपात सुनिश्चित किया जाएगा। स्थानांतरण और पदस्थापन परफॉर्मेंस के आधार पर किया जाएगा, और किसी भी विद्यालय में महिला शिक्षकों का स्थानांतरण 70% से अधिक नहीं होगा। शहरी निकायों को एक इकाई मानकर स्थानांतरण की प्रक्रिया होगी, और प्रत्येक 5 वर्षों में शिक्षकों का स्थानांतरण अनिवार्य होगा। दिव्यांग या गंभीर बीमारियों से पीड़ित शिक्षकों का स्थानांतरण 5 वर्षों से पहले भी किया जा सकता है।

शिक्षकों से स्थानांतरण और पदस्थापन के लिए 10 विकल्प मांगे जाएंगे, और उन्हें निकटतम अनुमंडल या जिले में पदस्थापित किया जा सकता है। स्थानांतरण और पदस्थापन की सारी प्रक्रिया सॉफ़्टवेयर आधारित एप्लीकेशन के माध्यम से होगी। रिक्त पदों की गणना शिक्षा का अधिकार अधिनियम, छात्र-शिक्षक अनुपात और आधारभूत संरचना की उपलब्धता के आधार पर की जाएगी। पहले चरण में सभी प्रकार के शिक्षकों (स्थानीय निकाय के शिक्षकों को छोड़कर) का स्थानांतरण मुख्यालय स्तर से किया जाएगा। यदि नियमित शिक्षक, बीपीएससी और टीआरआई-1,2 के शिक्षक विकल्प नहीं देते हैं, तो उनके स्थानांतरण पर विचार नहीं किया जाएगा, और वे अपने वर्तमान विद्यालय में ही बने रहेंगे। सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण और बीपीएससी शिक्षकों को राज्य स्तर पर वरीयता के आधार पर अवसर दिए जाएंगे।

भविष्य में जिले के अंदर स्थानांतरण और पदस्थापन की कार्रवाई के लिए जिला स्थापना समिति का गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष जिलाधिकारी होंगे। इसमें उप विकास आयुक्त, जिला शिक्षा पदाधिकारी, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी और अनुसूचित जाति-जनजाति से मनोनीत एक पदाधिकारी सदस्य होंगे। प्रमंडल के भीतर अंतर-जिला स्थानांतरण समिति का भी गठन किया जाएगा, जिसके अध्यक्ष प्रमंडलीय आयुक्त होंगे। राज्य स्तर पर स्थानांतरण के लिए शिक्षा विभाग के सचिव की अध्यक्षता में समिति गठित होगी, जिसमें प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा के निदेशक सदस्य होंगे।

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