Patna Property Tax: राजधानी पटना में महंगाई का एक और झटका लगने वाला है। पटना नगर निगम ने गैर-आवासीय संपत्तियों पर प्रॉपर्टी टैक्स बढ़ाने का फैसला किया है। नई अधिसूचना के तहत होटल, जिम, निजी अस्पताल, हेल्थ क्लब, बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस पर अब पहले से दोगुना प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। यह निर्णय बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 के प्रावधानों के तहत लिया गया है।
नगर निगम द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार संपत्ति के उपयोग और व्यावसायिक गतिविधियों के आधार पर टैक्स दरें तय की गई हैं। होटल, क्लब, विवाह भवन, निजी अस्पताल, बैंक, बीमा कंपनियां और बड़े गोदामों के लिए कर गुणांक 2 निर्धारित किया गया है। वहीं शोरूम, शॉपिंग मॉल, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, रेस्टोरेंट और मध्यम आकार के गोदामों पर 1.5 गुना टैक्स लगाया जाएगा।
इसके अलावा कोचिंग संस्थान, गाइडेंस सेंटर, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, नर्सिंग होम, क्लिनिक, डायग्नोस्टिक सेंटर और निजी स्कूल-कॉलेजों से भी 1.5 गुना प्रॉपर्टी टैक्स वसूला जाएगा। हालांकि राहत की बात यह है कि धार्मिक और सांस्कृतिक संस्थानों को पूरी तरह टैक्स से मुक्त रखा गया है। नगर निगम का कहना है कि नई दरों से राजस्व बढ़ेगा और शहर की आधारभूत सुविधाओं के विकास में मदद मिलेगी।

