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पिस्तौल के बल पर दुष्कर्म, कोचिंग संचालक को 20 साल की कैद

नवादा जिले की पॉक्सो अदालत ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के एक गंभीर मामले में बड़ा फैसला सुनाया है। अदालत ने कोचिंग संचालक को दोषी ठहराते हुए 20 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी ने पिस्तौल दिखाकर छात्रा को डराया और शादी का झांसा देकर कई बार दुष्कर्म किया था।

पॉक्सो कोर्ट के विशेष न्यायाधीश मनीष द्विवेदी ने मेसकौर थाना क्षेत्र के थानु बिगहा निवासी विपिन कुमार यादव उर्फ विपिन कुमार को दोषी करार दिया। विशेष लोक अभियोजक भोला पासवान के अनुसार, आरोपी नवादा शहर के नवीन नगर इलाके में बायोलॉजी की कोचिंग चलाता था, जहां पीड़िता पढ़ने आती थी। इसी दौरान आरोपी ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म कर उसका वीडियो भी बना लिया।

अदालत ने गवाहों के बयान और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर आरोपी को पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष के सश्रम कारावास और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। साथ ही कोर्ट ने पीड़िता को 5 लाख रुपये मुआवजा देने की भी अनुशंसा की है। यह घटना जून 2022 की बताई गई है, जिसकी शिकायत पीड़िता ने महिला थाना में दर्ज कराई थी।

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