Nationalist Bharat
ब्रेकिंग न्यूज़

सरकारी विज्ञापनों में धन के दुरुपयोग पर हाई कोर्ट की फटकार

Mumbai:बॉम्बे हाई कोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को निर्देश दिया है कि वह सरकारी विज्ञापनों में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग की जांच के लिए एक तीन सदस्यीय समिति का गठन करे, इस समिति का गठन 14 दिसंबर तक किया जाना अनिवार्य है।

यह आदेश तब आया जब महाराष्ट्र सरकार सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का पालन करने में विफल रही, जिसमें सरकारों से सार्वजनिक धन का उपयोग राजनीतिक दलों के प्रचार के लिए न करने के लिए सख्त विज्ञापन नीति अपनाने का आग्रह किया गया था।

सूत्रों के अनुसार, यह निर्णय न्यायमूर्ति एमएस सोनक और न्यायमूर्ति जितेंद्र जैन की खंडपीठ ने दिया, जिसमें उन्होंने महाराष्ट्र सरकार को इस प्रकार की समिति न होने पर फटकार लगाई। कोर्ट ने इसे “अनुचित” बताते हुए कहा कि राज्य में निगरानी समिति न होने का कोई औचित्य नहीं है।

हाई कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट के ‘कॉमन कॉज बनाम यूनियन ऑफ इंडिया’ मामले का भी उल्लेख किया, जिसमें कहा गया था कि राजनीतिक दलों के उद्देश्यों को बढ़ावा देने के लिए सरकारी विज्ञापनों का उपयोग संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 के विरुद्ध है, और इसे मनमाना और दुर्भावनापूर्ण करार दिया गया था।

चैनपुर विधान सभा क्षेत्र के दर्जनों नेताओं एवं कार्यकर्ताओं ने राष्ट्रीय जनता दल की सदस्यता ग्रहण की

रितु जायसवाल ने अब RJD प्रत्याशी के नामांकन पर उठाए सवाल, तेजस्वी यादव से की अपील — कहा, “मुझे बनाएं महागठबंधन समर्थित उम्मीदवार”

52 की उम्र में दूसरी शादी पर मलाइका अरोड़ा का बड़ा बयान

Maharashtra New CM: कल सीएम पद की शपथ लेंगे फडणवीस, महायुति ने सरकार बनाने का दावा ठोका

कांग्रेस अल्पसंख्यक विभाग के राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर,इंचार्ज बिहार मोहमद शमीम खान का तूफानी बिहार दौरा 23 अप्रैल से, जिलाध्यक्षों संग करेंगे मैराथन बैठक

एकनाथ शिंदे को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की बधाई

Nationalist Bharat Bureau

काशी एक्सप्रेस में बम की सूचना से मऊ स्टेशन पर हड़कंप

NMCH में मरीजों की जान से खिलवाड़? फर्जी डॉक्टर कर रहा था इलाज

Nationalist Bharat Bureau

विदेश मंत्री एस जयशंकर के चीन पर बयान से पूर्व सैनिक नाराज,लिखा खुला पत्र, मांगा जवाब

Nationalist Bharat Bureau

2024 के चुनाव में भाजपा बिहार से साफ हो जाएगी:नीतीश

Leave a Comment