कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के विवादित बयान “हमारी लड़ाई भाजपा या आरएसएस से नहीं, बल्कि इंडियन स्टेट से है” पर आज यानी 7 नवंबर को एमपी-एमएलए कोर्ट अपना फैसला सुनाने वाली है। यह मामला हिंदू शक्ति दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष सिमरन गुप्ता द्वारा 23 जनवरी 2025 को दर्ज कराई गई याचिका से जुड़ा है। याचिकाकर्ता ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी के बयान से समाज में वैमनस्य फैलने की आशंका है और यह बयान जनता की भावनाओं को आहत करता है।
इससे पहले 28 अक्टूबर को दोनों पक्षों की बहस पूरी हो चुकी थी, जिसके बाद अदालत ने आदेश सुरक्षित रख लिया था। मामला चंदौसी स्थित जिला न्यायालय परिसर में एडीजे आरती फौजदार की अदालत में सुना गया। राहुल गांधी की ओर से अधिवक्ता मोहम्मद सगीर सैफी, जबकि याचिकाकर्ता की ओर से सचिन गोयल ने पक्ष रखा। राहुल गांधी के वकील ने तर्क दिया कि यह पुनरीक्षण याचिका सुनवाई योग्य नहीं है, जबकि याचिकाकर्ता का कहना था कि यह बयान गंभीर है और लोकतांत्रिक संस्थाओं की छवि को नुकसान पहुंचाता है।
अब सबकी नजरें आज आने वाले फैसले पर टिकी हैं। कोर्ट के निर्णय से तय होगा कि मामला आगे बढ़ेगा या याचिका खारिज होगी। राजनीतिक हलकों में इस फैसले को लेकर हलचल तेज है, क्योंकि इसका असर कांग्रेस और राहुल गांधी दोनों पर पड़ सकता है।

