अररिया, बिहार — जिले की एडीजे-04 रवि कुमार की अदालत ने एक दिल दहला देने वाले मामले में 35 वर्षीय पूनम देवी को अपनी 10 वर्षीय बेटी की हत्या के आरोप में फांसी की सजा सुनाई है। कोर्ट ने इसे ‘रेयर ऑफ द रेयरेस्ट’ मानते हुए आदेश दिया कि दोषी को तब तक फांसी पर लटकाया जाए जब तक उसकी सांसें पूरी तरह से न थम जाएं। यह फैसला जिले में चर्चा का विषय बना हुआ है।
मामला नरपतगंज थाना क्षेत्र का है, जहां पूनम देवी के अपने प्रेमी रूपेश सिंह के साथ अवैध संबंध उसके कातिल बनने की वजह बने। बेटी शिवानी ने अपनी मां को प्रेमी के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देख लिया था और यह बात पिता को बताने वाली थी। इसी डर से मां और उसके प्रेमी ने 10 जुलाई 2023 को साजिश कर पहले मछली में कीटनाशक मिलाकर बच्ची को बेहोश किया, फिर सब्जी काटने वाले चाकू से गले और पेट पर कई वार कर उसकी हत्या कर दी।
हत्या के बाद आरोपी मां ने गुनाह छिपाने के लिए शव को मक्के के ढेर में छुपा दिया और खून व हथियार के निशान मिटाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस जांच में सच सामने आ गया। मेडिकल रिपोर्ट, एफएसएल जांच और गवाहों के बयानों ने अभियोजन पक्ष की दलील को मजबूत किया। अदालत ने पूनम देवी को फांसी के साथ 60 हजार रुपये जुर्माने की सजा भी सुनाई है।

