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आप नेता सत्येंद्र जैन पर बेनामी संपत्ति का झूठा आरोप लगाने वाले शिकायतकर्ता पर लोकायुक्त ने लगाया 50 हजार का जुर्माना

नई दिल्ली/पटना:लोकायुक्त ने आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन पर बेनामी संपत्ति का आरोप लगाने के मामले में सबूत नहीं पेश करने पर शिकायतकर्ता एवं वकील नीरज पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है। शिकायतकर्ता नीरज ने वर्ष 2017 में दिल्ली लोकायुक्त से शिकायत कर ‘‘आप’’ के वरिष्ठ नेता सत्येंद्र जैन पर बेनामी संपत्ति का आरोप लगाकर जांच करने की मांग की थी, लेकिन वे आज तक कोई सबूत पेश नहीं कर पाए।वहीं, आम आदमी पार्टी, बिहार के प्रवक्ता बबलू प्रकाश एवं प्रदेश मीडिया समन्वयक राजेश सिन्हा ने एक संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि लोकायुक्त ने 50 हजार रुपए जुर्माना लगाकर साफ कर दिया है कि “आप” नेताओं पर सिर्फ झूठे आरोप लगाते हैं, पर कोर्ट में कोई सुबूत नहीं रख पाते हैं।

 

 

आप नेताओं ने बताया कि दिल्ली लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता नीरज को आदेश दिया है कि सुनवाई की अगली तारीख तक जुर्माने की राशि को जमा करना होगा। साथ ही, दिल्ली लोकायुक्त ने शिकायतकर्ता को इस मामले की सुनवाई की अगली तारीख पर साक्ष्य पेश करने का आखिरी मौका दिया है। अगर शिकायतकर्ता नीरज अगली सुनवाई पर भी कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करते हैं, तो इस मामले उनका सबूत जमा करने का अधिकार खत्म हो जाएगा।

 

 

आप नेताओं ने कहा कि जब से आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार बनी है, तभी से आम आदमी पार्टी के विधायकों और मंत्रियों को झूठे मुक़दमे में फंसाने की कोशिश हो रही है। चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो या दिल्ली पुलिस हो, एजेंसी का इस्तेमाल करके आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी के नेता कट्टर ईमानदार है यह एक बार फिर साबित हो गया।आप नेताओं ने कहा कि लोकायुक्त ने 50 हजार रुपए जुर्माना लगाकर साफ कर दिया है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं पर सिर्फ झूठे आरोप लगाए जाते है, मगर कोर्ट में कोई सुबूत नहीं रख पाते हैं।

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