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Excise Policy Case: अरविंद केजरीवाल की रिहाई पर अभी फैसला नहीं

NEW DELHI:नई आबकारी नीति घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में निचली अदालत के जमानत देने के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट के द्वारा भूख लगाए जाने के खिलाफ के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है। बताते चले कि निचली अदालत में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जमानत भेजी थी हाई कोर्ट ने बीते दिनों शुक्रवार को इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी।

इस मामले में सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद के निचली अदालत के द्वारा आबकारी नीति मामले में ठीक है जमानत पर रोक लगाने वाले दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई 26 जून यानी दिन बुधवार के लिए स्थगित कर दी है।

 

हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ईडी को दी थी अंतरिम राहत

आम आदमी पार्टी (आप) के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को 21 मार्च को ईडी ने गिरफ्तार किया था। हाई कोर्ट ने शुक्रवार को ईडी को अंतरिम राहत नहीं दी होती तो केजरीवाल शुक्रवार को तिहाड़ जेल से बाहर आ सकते थे। हाई कोर्ट की एक अवकाशकालीन पीठ ने कहा था कि इस आदेश तक आक्षेपित आदेश का क्रियान्वयन स्थगित रहेगा।

हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों को 24 जून तक लिखित प्रतिवेदन दाखिल करने के लिए कहा था। उनकी ओर से कहा गया था कि दो-तीन दिन के लिए आदेश सुरक्षित रख जा रहा है, क्योंकि वे पूरे मामले के रिकॉर्ड का अवलोकन करना चाहते हैं।

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