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मनीष सिसोदिया को जमानत मिली,सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला

नई दिल्ली:शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा फैसला सुनाते हुए दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दी है। दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में वह पिछले 17 महीने से जेल में थे। बताते चलें कि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी इस समय जेल में है और उन्हें अब तक जमानत नहीं मिली है। इस बीच पूर्व उपमुख्यमंत्री को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत दिए जाने के बाद अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए आप के सांसद संजय सिंह ने कहा कि उनकी जिंदगी के 17 महीने बर्बाद कर आज उन्हें रिहा किया गया है। यह सत्य की जीत हुई है। जस्टिस बी.आर. गवई और जस्टिस के.वी. विश्वनाथन की बेंच ने यह फैसला सुना और कुछ अहम शर्तें भी रखी हैं। अदालत ने कहा कि मनीष सिसोदिया को अपना पासपोर्ट जमा कराना होगा और हर सोमवार को हाजरी लगानी होगी।

 

 

दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जमानत दिए जाने पर उनके वकील ऋषिकेश कुमार का भी बड़ा बयान सामने आया है।मनीष सिसोदिया के वकील ऋषिकेश कुमार ने कहा कि कोर्ट ने ED को लताड़ लगाई है। कोर्ट ने कहा है कि अगर उन्हें (मनीष सिसोदिया) इतने लंबे समय तक जेल में रखा गया है तो यह जमानत के सिद्धांतों के खिलाफ है। चाहे ईडी का मामला हो या धारा 45 का, वहां जमानत का मुख्य नियम लागू होता है। और यह ध्यान में रखते हुए कि मनीष सिसोदिया पहले ही 17 महीने जेल में रह चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट ने ईडी की सभी दलीलों को खारिज कर दिया और उन्हें जमानत दे दी। कोर्ट ने यह भी कहा है कि ईडी ने कोर्ट में जो बयान दिया है कि ट्रायल 6-8 महीने में खत्म हो जाएगा, ऐसा नहीं लगता कि ऐसा होगा।

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