Patna: केंद्र सरकार ने लाखों पेंशनर्स को राहत देते हुए एक बड़ा निर्णय लिया है। अब अगर बैंक या पोस्ट ऑफिस की गलती से पेंशन की राशि ज्यादा आ गई है, तो उसकी रिकवरी नहीं की जाएगी। यह आदेश डिपार्टमेंट ऑफ पेंशन एंड पेंशनर्स वेलफेयर (DoP&PW) के 25 जुलाई 2024 के ऑफिस मेमोरेंडम और 30 अक्टूबर 2025 के नए सर्कुलर पर आधारित है।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि केवल उन्हीं मामलों में रिकवरी होगी, जहां पेंशनर ने जानबूझकर गलत जानकारी दी हो या फ्रॉड किया हो। अगर गलती बैंक की कैलकुलेशन या तकनीकी वजह से हुई है, तो पेंशनर जिम्मेदार नहीं माना जाएगा। सेंट्रल पेंशन अकाउंटिंग ऑफिस (CPAO) ने सभी बैंकों को निर्देश दिया है कि पुराने रिकवरी केस की समीक्षा करें और यदि पेंशनर निर्दोष हैं तो तीन महीने के भीतर राशि रिफंड करें।
सुप्रीम कोर्ट ने भी 2013 में यह आदेश दिया था कि लोअर ग्रेड के कर्मचारियों से रिकवरी नहीं की जानी चाहिए। अब सरकार के इस नए निर्देश के बाद बैंकों को दिसंबर 2025 तक सभी रिकवरी मामलों की समीक्षा पूरी करनी होगी। पेंशनर्स अपनी PPO जानकारी SPARSH पोर्टल पर चेक कर सकते हैं और CPAO हेल्पलाइन 1800-11-1960 पर शिकायत दर्ज कर सकते हैं।

