मोकामा से जदयू विधायक अनंत सिंह को दुलारचंद यादव हत्याकांड मामले में बड़ा झटका लगा है। पटना सिविल कोर्ट ने उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी, जिसके बाद फिलहाल वे बेऊर जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। अदालत के फैसले के बाद अनंत सिंह अब पटना हाईकोर्ट में निर्णय को चुनौती देने की तैयारी में हैं। विधानसभा चुनाव के दौरान 30 अक्टूबर को हुए इस हत्या कांड में अनंत सिंह को मुख्य आरोपी बनाया गया था, जिसके बाद 1 नवंबर की रात उन्हें गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया।
जमानत याचिका में अनंत सिंह ने खुद को राजनीतिक साजिश का शिकार बताया था। उनका दावा है कि दुलारचंद यादव की मौत से उनका कोई प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष संबंध नहीं है। उन्होंने तर्क दिया कि चुनाव प्रचार के दौरान दोनों दलों के काफिले आमने-सामने आने से केवल विवाद हुआ था लेकिन किसी हमले या साजिश की योजना नहीं थी। अनंत सिंह के मुताबिक पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में भी मौत का कारण गोली नहीं बल्कि गंभीर चोट बताया गया है।
अनंत सिंह ने अदालत में कहा कि वे जांच में लगातार सहयोग कर रहे हैं और उनके पास से कोई हथियार या आपत्तिजनक सामग्री बरामद नहीं हुई है। घटना 29 अक्टूबर को मोकामा के घोसवरी थाना क्षेत्र के बसावनचक में हुई थी। इस हत्या के बाद राजनीतिक आरोप-प्रत्यारोप तेज हो गए और मामला चुनावी तनाव का प्रमुख मुद्दा बन गया।

