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राज्य में प्रस्वीकृत 2459 मदरसों को सशर्त मिलेगा अनुदान

बिहार में अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों को सशर्त अनुदान दिया जाएगा

पटना : बिहार में अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों को सशर्त अनुदान दिया जाएगा, जो कि बिहार राज्य मदरसा सु²ढ़ीकरण योजना के तहत आता है। यह योजना मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू की गई है। इसका उद्देश्य मदरसों को आवश्यक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। नई व्यवस्था पटना उच्च न्यायालय द्वारा 24 जनवरी 2024 को पारित आदेश के अनुपालन में अराजकीय प्रस्वीकृत 2459 प्लस एक कोटि के तहत अनुदानित मदरसों पर लागू होगी।

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शिक्षा विभाग से मिली जानकारी के अनुसार उच्च न्यायालय के आदेश के आलोक में संबंधित मदरसों की स्थलीय जांच के लिए जिला त्रिस्तरीय समिति बनी थी, जिसकी जांच रिपोर्ट की समीक्षा शिक्षा विभाग की गठित कमेटी द्वारा बिहार चुनाव के पहले की गई थी। तब निर्धारित मानक पूरा नहीं करने वाले 124 मदरसों की प्रस्वीकृति रद कर दी गई थी और आवश्यक कागजात उपलब्ध कराने को कहा गया था। मदरसों के कागजात की जांच में केवल 17 मदरसों को ही अर्हता पूरा करने में सक्षम पाया गया, जिन्हें अनुदान देने की स्वीकृति दी गई है। साथ ही विभाग ने स्पष्ट कर दिया है कि अराजकीय प्रस्वीकृत मदरसों को आवश्यक अर्हता पूरी करने पर ही अनुदान की अनुमति दी जाएगी। इस संबंध में माध्यमिक शिक्षा के विशेष निदेशक सङ्क्षचद्र कुमार ने मधुबनी, भागलपुर, किशनगंज, दरभंगा, वैशाली, समस्तीपुर और शिवहर के जिला शिक्षा पदाधिकारियों को निर्देश जारी किया है। इसमें आगाह किया गया है कि संबंधित मदरसों को नियमानुसार अनुदान भुगतान सुनिश्चित करें। अन्यथा जिम्मेदारी तय कर आवश्यक कार्रवाई होगी। निर्देश में पटना उच्च न्यायालय द्वारा 24 जनवरी 2024 को पारित आदेश का हवाला दिया गया है और आदेश के अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा गया है।

बोर्ड की अनुशंसा पर ही अनुदान की श्रेणी में आएंगे मदरसे
शिक्षा विभाग ने मदरसों की संबद्धता स्वीकृत करने, विभाग के अनुमोदन के पश्चात इस संबंध में नियमावली बनाने तथा प्रस्वीकृति के लिए निर्धारित मानक पूरा नहीं करने पर प्रस्वीकृति वापस लेने की शक्ति बिहार राज्य मदरसा बोर्ड को सौंप रखी है। इसके लिए शिक्षा विभाग ने नियमावली को प्रभावी ढंग से लागू करने का निर्देश बोर्ड को दे रखा है। मदरसों को अनुदान की श्रेणी में लाने के लिए अनुशंसा के अधिकार भी बोर्ड को दिए गए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा लागू मदरसा आधुनिकीकरण योजना प्राथमिकता के साथ सभी मान्यता प्राप्त मदरसों में लागू होगी। इस संबंध में हाल में शिक्षा मंत्रालय का स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग ने बिहार सरकार को निर्देश जारी किया है। साथ ही राज्य में मान्यता प्राप्त मदरसों में बिहार राज्य मदरसा सु²ढ़ीकरण योजना लागू की गई है। यह योजना मदरसा शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए शुरू की गई है और इसका उद्देश्य मदरसों को आवश्यक सुविधाएं और बुनियादी ढांचा प्रदान करना है। इन दो योजनाओं के क्रियान्वयन की निगरानी के लिए जिलाधिकारी की अध्यक्षता में कमेटी बनायी गई है।

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