गोवा के ‘बर्च बाय रोमियो लेन’ अग्निकांड मामले में आरोपी कारोबारी गौरव और सौरभ लूथरा को बड़ी कानूनी राहत नहीं मिल सकी। दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ने बुधवार को दोनों भाइयों की अग्रिम जमानत याचिका पर अपना फैसला सुनाते हुए याचिका को खारिज कर दिया। कोर्ट ने माना कि यह मामला गंभीर लापरवाही से जुड़ा है और जांच में उनके सहयोग न करने की शिकायतें मिली हैं।
अदालत में सुनवाई के दौरान पुलिस ने कहा कि लूथरा भाइयों ने जांच अधिकारियों के सवालों का संतोषजनक जवाब नहीं दिया और जांच में शामिल होने से भी बचते रहे। पुलिस का दावा था कि उनकी गिरफ्तारी आवश्यक है ताकि घटना से जुड़े तथ्यों, जिम्मेदारियों और लापरवाही के स्तर का सही मूल्यांकन किया जा सके।
वहीं बचाव पक्ष ने कोर्ट से गिरफ्तारी पर रोक लगाने की मांग करते हुए कहा कि मामला गैर-हत्यात्मक है और उनके मुवक्किल निर्दोष हैं। दलीलों को सुनने के बाद अदालत ने पाया कि इस चरण पर अग्रिम जमानत देना उचित नहीं है और याचिका को खारिज कर दिया। इस फैसले के बाद लूथरा भाइयों पर गिरफ्तारी की तलवार लटकती हुई दिख रही है।

