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सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को एक सप्ताह की गृह नगर यात्रा मंजूर की

Supreme Court allows Ashish Mishra home visit in Lakhimpur Kheri case

2021 के चर्चित लखीमपुर खीरी हिंसा मामले में आरोपी और पूर्व केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा ‘टेनी’ के बेटे आशीष मिश्रा को उच्चतम न्यायालय ने एक बार फिर सीमित अवधि के लिए घर जाने की अनुमति दे दी है। सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को आदेश जारी करते हुए कहा कि 25 से 31 दिसंबर के बीच वह अपने गृह नगर जाकर अपनी बेटी की 12वीं बोर्ड परीक्षा से पहले उसके साथ समय बिता सकते हैं।

इससे पहले नौ अक्टूबर को भी सर्वोच्च न्यायालय ने उन्हें दिवाली मनाने के लिए परिवार के साथ लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति दी थी। कोर्ट ने कहा कि यह अनुमति मानवीय आधार पर दी जा रही है और निर्धारित अवधि पूरी होते ही उन्हें वापस लौटना होगा। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि सभी शर्तें पूर्ववत लागू रहेंगी।

लखीमपुर खीरी हिंसा मामला अभी भी कोर्ट में लंबित है और आशीष मिश्रा जमानत पर बाहर हैं। सुप्रीम कोर्ट समय-समय पर उनकी याचिकाओं पर सुनवाई करता रहा है। वहीं पीड़ित पक्ष ने एक बार फिर न्याय की जल्द प्रक्रिया की मांग की है।

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